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    सुल्तानपुर BSA का अनोखा फरमान:बिना अनुमति स्कूल में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक, पहले भी कई मामलों में किरकिरी

    1 hour ago

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    सुल्तानपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) उपेंद्र गुप्ता ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, बिना अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह निर्देश हाल के दिनों में स्कूलों से जुड़े कई विवादों और मीडिया में आई खबरों के बाद आया है। पहले जानिए बीएएस ने आदेश में क्या कुछ कहा.... बीएसए ने अपने पत्र, पत्रांक संख्या बेसिक/41236-4//2025-26, दिनांक 26 फरवरी 2026 के माध्यम से सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए हैं। उन्हें विद्यालय के मुख्य द्वार, चारदीवारी या परिसर में किसी स्थान पर यह सूचना लिखवाने को कहा गया है: "बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के विद्यालय अवधि में कोई भी व्यक्ति विद्यालय में प्रवेश नहीं करेगा।" आदेश में आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है, तो छात्र एवं शिक्षक हित में उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक/विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। बीएसए ने सभी प्रधानाध्यापकों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, और अनुपालन में किसी भी शिथिलता पर संबंधित की जवाबदेही तय करने की चेतावनी दी है। आदेश में शासनादेश रहा गायब इस आदेश की खास बात यह है कि इसमें किसी भी शासनादेश का कोई हवाला नहीं दिया गया है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीएसए स्वयं को शासन के निर्देशों से ऊपर मान रहे हैं। इन मामलों में नहीं कर सके डैमेज कंट्रोल दरअस्ल बीएसए के स्वयं घोषित आदेश के पीछे वजह ये है कि हाल में लंभुआ के सरकारी स्कूल वैनी में बच्चों को स्कूल में बंधक बनाने का वीडियो सामने आया। जिस पर उनके विभाग की जमकर फ़जीहत हुई। हाल में ही कादीपुर के मकदूमपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने उन पर व अन्य अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। प्रभारी प्रधानाध्यापक का वीडियो स्कूल में ही रिकॉर्ड हुआ जो बीएसए के रोके नहीं रुक सका। अंत में शिक्षक संघ के अध्यक्ष को लगाकर उन्हें डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। .....
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