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    सुल्तानपुर में शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग:स्थाई लोक अदालत ने व्यवसायी को ₹3.20 लाख देने का आदेश दिया

    1 hour ago

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    सुलतानपुर में एक महत्वपूर्ण फैसले में, स्थाई लोक अदालत ने बिजली विभाग को शॉर्ट सर्किट से हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने अधिशाषी अभियंता को निर्देश दिया है कि वे एक कपड़ा व्यवसायी को जले हुए कपड़ों के लिए 3 लाख 20 हजार रुपये का भुगतान एक महीने के भीतर करें। यह मामला शहर के सीएमओ कार्यालय गेट के पास का है। खैराबाद दरियापुर निवासी नसीम अपनी पक्की दुकान में कपड़े का व्यवसाय करते थे। उनकी याचिका के अनुसार, 26 अगस्त 2010 को रात करीब पौने तीन बजे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण उनकी दुकान में आग लग गई थी। बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क इस घटना में दुकान में रखे लगभग तीन लाख रुपये के रेडीमेड कपड़े जलकर नष्ट हो गए। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। घटना की रिपोर्ट मिलने के बाद कोतवाली नगर में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। इसके बाद नसीम ने नुकसान की भरपाई के लिए कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई न होने पर नसीम ने स्थाई लोक अदालत में याचिका दायर की। उन्होंने अपनी दुकान में रखे कपड़ों की खरीद रसीदें प्रस्तुत करते हुए तीन लाख रुपये के नुकसान का दावा किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मानसिक कष्ट के लिए दस लाख रुपये और मुकदमे के खर्च की भी मांग की थी। याचिका का प्रतिवाद करते हुए, अधिशाषी अभियंता की ओर से तर्क दिया गया कि कथित दुकान नसीम की पत्नी खालिदा के नाम पर है, जबकि दावा उनके देवर नसीम ने किया है। हालांकि, स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष राधेश्याम यादव और सदस्यगण मृदुला रॉय व रमेश चंद्र यादव ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बिजली विभाग को शॉर्ट सर्किट और नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया। अदालत ने आदेश दिया कि यदि 3 लाख 20 हजार रुपये का भुगतान एक महीने के भीतर नहीं किया जाता है, तो इसकी वसूली न्यायालय के माध्यम से की जाएगी।
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