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    सुल्तानपुर में विवाहिता से मारपीट कर घर से निकाला:विवाहिता बोली- खाना नहीं दिया, इलाज नहीं कराया, जेवर छीनकर मायके के पास छोड़ गए

    3 hours ago

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    सुल्तानपुर के अखंडनगर थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है। विवाहिता की शिकायत पर पति समेत ससुराल पक्ष के छह लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल के लिए लगातार दबाव बनाया गया, मांग पूरी न होने पर उसके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला अंबेडकर नगर जिले के सम्मनपुर थाना क्षेत्र के गौरा मोहम्मदपुर गांव की रहने वाली सीनू गुप्ता से जुड़ा है। उनकी शादी 22 अप्रैल 2022 को अखंडनगर थाना क्षेत्र के मसूरन गांव निवासी राजेश गुप्ता से हुई थी। शिकायत के अनुसार, पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार शादी में करीब दो लाख रुपये नकद और अन्य घरेलू सामान दिया था। विवाह के करीब दो महीने बाद ही ससुराल पक्ष ने बुलेट मोटरसाइकिल खरीदने के लिए मायके से रुपये लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मारपीट और प्रताड़ना का आरोप पीड़िता का आरोप है कि पिता द्वारा असमर्थता जताने के बावजूद ससुराल पक्ष की मांगें नहीं रुकीं। शिकायत में कहा गया है कि उसे कई बार खाना नहीं दिया गया, बीमारी में इलाज नहीं कराया गया और लाठी-डंडों से मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता था। जेवर छीनने और घर से निकालने का भी आरोप तहरीर के अनुसार, 5 अगस्त 2025 की शाम ससुर और देवर ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद सास, ननद और देवरानी ने मायके से मिले जेवर और कपड़े छीन लिए। आरोप है कि उसे घायल अवस्था में घर के बाहर बैठा दिया गया और पूरी रात बिना भोजन और पानी के रखा गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि अगले दिन तड़के ससुराल वाले उसे चार पहिया वाहन से मायके के पास छोड़ गए और कहा कि "बुलेट के पैसे लेकर ही वापस आना।" इसके बाद से वह अपने माता-पिता के साथ रह रही है। पति समेत छह लोगों पर मुकदमा दर्ज अखंडनगर थाना पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर पति राजेश कुमार, ससुर राम प्रसाद, सास इमिरता, देवर राकेश, ननद रीता और देवरानी पूजा के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक कन्हैया कुमार पांडेय को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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