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    सोनभद्र में आदिवासी महिला की जमीन कब्जा करने का आरोप:सोनभद्र कोर्ट ने चोपन इंस्पेक्टर को पिता-पुत्र पर FIR करने के दिए आदेश

    1 hour ago

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    सोनभद्र में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट आबिद शमीम की अदालत ने आदिवासी महिला की जमीन पर कब्जा करने के मामले में पिता-पुत्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मंगलवार को चोपन थाना के इंस्पेक्टर को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी (सीओ) से कराने और जांच रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। यह आदेश मनतोरा देवी पत्नी राम सिंह, निवासी कोटा गांव, थाना चोपन द्वारा अधिवक्ता सीपी द्विवेदी और आनंद ओझा के माध्यम से दाखिल धारा 173(4) बीएनएसएस के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया गया। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि मनतोरा देवी अनुसूचित जनजाति की महिला हैं। उनकी संपत्ति हड़पने के इरादे से कामेश्वर जायसवाल, अनिल जायसवाल और सुनील जायसवाल (पिता-पुत्र) ने 3 जुलाई 2008 को पांच-पांच रुपये के स्टाम्प पर टाइप किए गए कथित फर्जी दस्तावेज तैयार किए। आरोप है कि इन कागजातों पर उनकी मां फुलेसरी का फर्जी अंगूठा निशान लगा दिया गया, जबकि वह अनुसूचित जनजाति गोड़ समाज से हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार 11 जनवरी 2026 को शाम करीब 4 से 5 बजे जब उन्होंने आरोपियों से इस बारे में शिकायत की, तो उन्हें जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। पीड़िता का कहना है कि घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद रजिस्टर्ड डाक से पुलिस अधीक्षक को भी अवगत कराया गया, फिर भी सुनवाई न होने पर उन्हें अदालत का सहारा लेना पड़ा। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कर विवेचना कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद उसकी रिपोर्ट न्यायालय को उपलब्ध कराई जाए।
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