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    सैंपलिंग के नाम पर न किया जाए उत्पीड़न:शाहजहांपुर में व्यापारी परेशान, रजिस्ट्रेशन सीमा 40 लाख करने समेत 18 मांगें

    7 hours ago

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    शाहजहांपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को 18 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इसमें व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन की सीमा 40 लाख रुपये टर्नओवर तक करने और फूड एक्ट लाइसेंस न होने पर सजा का प्रावधान खत्म करने सहित कई प्रमुख मांगें रखीं। पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए 12 लाख रुपये तक के टर्नओवर की सीमा तय की गई है। हालांकि, महंगाई को देखते हुए यह सीमा बहुत कम है। उन्होंने मांग की कि 12 लाख रुपये के टर्नओवर के बजाय 40 लाख रुपये वार्षिक टर्नओवर तक का काम करने वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन की सीमा में रखा जाए। व्यापारियों ने यह भी मांग की कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में फूड एक्ट का लाइसेंस न पाए जाने पर सजा के प्रावधान को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों का व्यापार ऑनलाइन फूड चेन सप्लाई और मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन फूड सप्लाई करने वाले डिलीवरी व्यक्तियों के पास फूड लाइसेंस नहीं है। इसलिए, सभी ऑनलाइन और फूड चेन सप्लाई डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस बनवाने के आदेश पारित किए जाएं। प्रतिनिधिमंडल ने प्रत्येक जिले में एक ही रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नियुक्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रत्येक जिले में अनेक रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं, जिन्हें फील्ड का काम भी करना होता है। व्यापारियों का सुझाव है कि रजिस्ट्रेशन अधिकारी को फील्ड का कार्य न दिया जाए। इसके अतिरिक्त, व्यापारियों ने मांग की कि पैकिंग के सामान में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर केवल पैकिंग करने वाली फर्म या कंपनी को ही दोषी माना जाए। होलसेलर और रिटेलर को इसके लिए दंडित न किया जाए।
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