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    शाहजहांपुर में रेप के दोषी को 20 साल की सजा:65 साल के बुजुर्ग ने मासूम से की थी हरकत, बच्ची ने फोटो देखकर पहचाना था

    2 hours ago

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    शाहजहांपुर की एक अदालत ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 65 वर्षीय जुगेंद्र को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना करीब नौ महीने पहले थाना मदनापुर क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। पीड़िता अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने गई थी। शादी समारोह के दौरान, जब बच्ची डांस कर रही थी, तभी गांव का रहने वाला जुगेंद्र उसे जबरन खेत पर ले गया। वहीं उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद बच्ची रोते हुए परिवार के पास आई थी, उसके कपड़े खून और मिट्टी से सने हुए थे। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और बच्ची को राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी और सीओ सदर प्रयांक जैन ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में पूछताछ की थी। अस्पताल में जब पुलिस ने बच्ची से आरोपी की पहचान के बारे में पूछा, तो वह 'बाबा-बाबा' कहकर रो रही थी। पुलिस ने शादी के दौरान लिए गए फोटो और वीडियो की जांच की। शक के आधार पर कुछ तस्वीरें बच्ची को दिखाई गईं, जिस पर उसने 65 वर्षीय जुगेंद्र की फोटो पर उंगली रखकर उसकी पहचान की थी। पहचान होने के बाद पुलिस ने आरोपी जुगेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जुगेंद्र को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कक्ष संख्या 43, शिव कुमार तृतीय की अदालत में विशेष लोक अभियोजक अधिकारी दीप कुमार गुप्ता ने तर्क दिया कि दोषी ने गंभीर प्रकृति का अपराध किया है। दोषी को कठोर सजा दी जाए। जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए तथा विधी का शासन स्थापित हो। अदालत ने आरोपी जुगेंद्र को दोषी मानते हुए उसको बीस साल की सजा और बीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
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