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    देवरिया में गो तस्करों से पुलिस मुठभेड़, तीन गिरफ्तार:एक आरोपी के पैर में लगी गोली, पशु और हथियार बरामद

    4 hours ago

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    देवरिया के बरियारपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के गोवंश तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक, पिकअप में गोवंश लादकर बिहार ले जा रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया गया है। पिकअप से तीन गोवंश के बछड़े और एक भैंस बरामद हुई है। थानाध्यक्ष दीपक सिंह पुलिस टीम के साथ संदिग्ध वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि एक पिकअप में गोवंश लादकर बिहार ले जाया जा रहा है। पुलिस ने मठिया के पास बैरियर लगाकर वाहन को रोकने का प्रयास किया। चालक ने बैरियर तोड़ दिया और पिकअप लेकर भागने लगा। टीम ने पीछा किया। इसी दौरान बैरियर की कील लगने से पिकअप का पहिया क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद मठिया चौराहे के पास वाहन रुक गया। तीनों उतरकर भागे, झाड़ियों में छिपा आरोपी पुलिस के मुताबिक, पिकअप से तीन लोग उतरकर भागने लगे। इनमें स्वयंवर यादव (45) पेड़ और झाड़ियों की आड़ में छिप गया। आरोप है कि उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में स्वयंवर के दाहिने पैर में गोली लगी। उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर मेडिकल कॉलेज देवरिया भेजा गया। तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद पुलिस ने स्वयंवर के पास से 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। मौके से हरिकेश यादव (37) और पन्नेलाल यादव (56) को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पिकअप वाहन को कब्जे में लेकर उसकी तलाशी ली। इसमें तीन गोवंश के बछड़े और एक भैंस मिली। बिहार ले जाने की तैयारी का पुलिस का दावा पुलिस के अनुसार, आरोपी पशुओं को गोवध के लिए बिहार ले जाने की तैयारी में थे। अब पुलिस पशुओं के स्रोत, खरीद-फरोख्त और बिहार में उनके गंतव्य की जानकारी जुटा रही है। वाहन के दस्तावेज और आरोपियों से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है। स्वयंवर पर पहले से कई मुकदमे एएसपी दक्षिणी सुनील कुमार सिंह के अनुसार, स्वयंवर यादव के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2006 से 2026 तक उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, चोरी, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड का सत्यापन करने के साथ वर्तमान घटना से उसके संबंधों की भी जांच कर रही है। तीनों आरोपियों पर केस दर्ज पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109(1), आर्म्स एक्ट की धारा 3/25/27, गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5ए/8 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।
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