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    15 साल पुराने मारपीट मामले में 4 को सजा:ललितपुर में अदालत ने 3 साल कारावास और 18 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया

    9 hours ago

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    ललितपुर की महरौनी अदालत ने 15 साल पुराने मारपीट और जान से मारने की धमकी के एक मामले में चार अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। अदालत ने प्रत्येक दोषी को तीन-तीन वर्ष के कारावास और कुल 18 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह घटना 15 वर्ष पहले बानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बानौनी में हुई थी। ग्राम बानौनी निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि राजधर पुत्र मोहन बुनकर, ओमप्रकाश, विजय और बबलू पुत्रगण राजधर ने उसे गाली-गलौज करते हुए पीटा था, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। शिकायतकर्ता के अनुसार, जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए थे। बानपुर पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। यह मामला तब से न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायिक मजिस्ट्रेट अतुल यादव ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दलीलों, साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सुनवाई की। सुनवाई पूरी होने के बाद, अदालत ने चारों अभियुक्तों को दोषी करार दिया और उन्हें सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक मो. मुस्ताक ने जनपद में चिह्नित मामलों में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए हैं। यह मामला भी उन्हीं चिह्नित अभियोगों में से एक था, जिसकी पैरवी पर विशेष ध्यान दिया गया था।
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