Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    अखिलेश दुबे की सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मंजूर:जांच पूरी होने तक कानपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे, BJP नेता ने कराई थी FIR

    2 hours ago

    1

    0

    जेल में बंद चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे को सुप्रीमकोर्ट से भाजपा नेता रवि सतीजा केस में सोमवार को सुनवाई के बाद सशर्त जमानत मिल गई। भाजपा नेता रवि सतीजा की तहरीर पर बर्रा थाने की पुलिस ने 6 अगस्त 2025 को अरेस्ट करके जेल भेजा था। जमानत मिलने के बाद भले ही अखिलेश दुबे को बड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी अन्य मुकदमों में जमानत मिलने के बाद ही जेल से बाहर आ सकेंगे। 6 महीने 17 दिन बाद मिली बेल कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने मिश्रिख लोकसभा के सांसद अशोक रावत की शिकायत पर झूठे रेप केस में फंसाकर वसूली के मामले में एसआईटी का गठन किया था। इस एसआईटी की जांच में कई शिकायतें मिली और भाजपा नेता रवि सतीजा ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप था कि अखिलेश दुबे ने उनके खिलाफ भी डेरे वाली लड़कियों से झूठा रेप व पाक्सो एक्ट में केस दर्ज करवाकर 50 लाख की रंगदारी मांगी है। मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर बर्रा थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 6 अगस्त 2025 को अखिलेश दुबे को अरेस्ट करके जेल भेज दिया था। इसके बाद होटल कारोबारी सुरेश पाल, शैलेंद्र कुमार, अधिवक्ता संदीप शुक्ला समेत 5 अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसी दौरान होटल कारोबारी प्रज्ञा त्रिवेदी ने भी एक एफआर के खिलाफ प्रोटेस्ट दाखिल किया था, जो कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। अग्रिम विवेचना में अखिलेश दुबे समेत अन्य का नाम सामने आया था। इस मामले में भी उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई थी। हालांकि शैलेंद्र कुमार और संदीप शुक्ला के मुकदमों में अखिलेश को सेशन कोर्ट से ही जमानत मिल चुकी है। भाजपा नेता रवि सतीजा के मुकदमे में सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अखिलेश दुबे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। सोमवार को सुप्रीमकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद सशर्त जमानत याचिका मंजूर की है। फिलहाल अखिलेश दुबे अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। अन्य दो मामलों में जमानत मिलने के बाद ही पूरी तरह से राहत मिलेगी और जेल से बाहर आ सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, वो पढ़िए-
    Click here to Read more
    Prev Article
    लखनऊ में डबल डेकर बस की खिड़की से गिरीं लाशें:पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर पलटी; 5 की मौत, 45 घायल
    Next Article
    स्पा संचालिका को धमकाने वाला जिला बदर ऋषभ ठाकुर गिरफ्तार:बजरंग दल से निष्कासित ऋषभ ने स्टिंग के नाम पर मांगी थी रंगदारी

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment