Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    अपहरण में 2-सगे भाई समेत पांच को दस-दस साल कैद:काकादेव में दोस्त के बेटे को किया था अगवा, तीन आरोपी बरी

    23 hours ago

    1

    0

    काकादेव में 16 वर्षीय छात्र के अपहरण के आरोप में एडीजे–21 अनुपम सिंह की कोर्ट ने दो सगे भाइयों समेत 5 आरोपियों को दस–दस साल की सजा सुनाई है। वहीं साक्ष्यों के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया। वर्ष 2008 में छात्र पांडु नगर स्थित इंटर कॉलेज में परीक्षा देने गया था, इस दौरान दोषी ने अपने मित्र के बेटे का अपहरण कर लिया था। मार्च 2008 में काकादेव में दर्ज करायी थी FIR वादी ने मार्च 2008 में काकादेव थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था कि उनका 16 वर्षीय बेटा अनुज बेनीवाल 17 मार्च की सुबह 7:30 से परीक्षा देने के लिए पांडु नगर स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी इंटर कॉलेज गया था, 10:30 बजे परीक्षा छूटने के बाद वह दोपहर तक नहीं लौटा, काफी खोजबीन के बाद भी बेटे की जानकारी न मिलने पर उन्होंने काकादेव में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वादी के मुताबिक उनके साथ फैक्ट्री में कानपुर देहात निवासी अमित दीक्षित नौकरी करता था, जिसका घर आना–जाना था। अमित नशे का आदी था, गलत संगत के कारण उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया था। उन्होंने बताया था कि 9 मार्च को अमित उनके घर आया और बेटे के बारे में जानकारी हासिल की, अगले दिन वह दो लड़कों के साथ घर के सामने स्थित पार्क में बैठा था। इस दौरान उसने उनके बेटे की पहचान करायी थी। अपहरण में इनका नाम आया था सामने बेटे के अपहरण के बाद उन्होंने अमित को फोन किया तो उसने कॉल काट दी, इसके बाद नंबर स्विच ऑफ बताने लगा। 19 अप्रैल को कानपुर देहात, देवहराहट के पास पुलिस एनकाउंटर में अनुज को पुलिस ने सकुशल बरामद किया था। मौके से मुन्ना सिंह, कपिल तिवारी, लल्ला सेन उर्फ श्याम जी को पुलिस ने अरेस्ट किया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने औरैया निवासी राजू तिवारी, रिंकू तिवारी, पिंटू तिवारी, सोनू पाल, कानपुर देहात निवासी संतोष अवस्थी, जालौन निवासी संदीप उर्फ संटी व कानपुर देहात निवासी अमित दीक्षित का नाम सामने आया था। 10-10 हजार जुर्माना लगाया मामला एडीजे–21 अनुपम सिंह की कोर्ट में ट्रायल पर था। विशेष लोक अभियोजक पंकज त्रिपाठी ने बताया कि साक्ष्यों के अभाव में अमित तिवारी उर्फ पिंटू, संदीप उर्फ संटी व संदीप अवस्थी को दोषमुक्त करार दिया गया, जबकि औरैया निवासी सगे भाई राजू तिवारी व कपिल तिवारी समेत रिंकू तिवारी, अमित दीक्षित, सोनू पाल को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 10–10 साल कैद व 10–10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
    Click here to Read more
    Prev Article
    ' IAS बनो या अध्यापक, सबसे पहले एक्सपर्ट मां बनो':कानपुर में गवर्नर ने कहा-ससुराल में यूट्यूब से देखकर डिश बनाना सही नहीं, टॉपर को मेडल बांटे
    Next Article
    कानपुर नगर निगम में लगी आग, सैकड़ों फाइलें जलींं:बागी पार्षद बोले- दागी अफसरों की फाइलें तो नहीं जल गईं, जांच के आदेश

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment