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    Bihar Food Safety Action: मिलावटखोरों पर Health Department का शिकंजा, Patna से Darbhanga तक Raid

    11 hours ago

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    राज्य में लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मिलावट एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। स्वास्थ्य सचिव-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर राज्यभर में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच, छापेमारी, नमूना संग्रहण और प्रयोगशाला परीक्षण की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में हाजीपुर, दरभंगा और पटना जिले में खाद्य सुरक्षा की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्सपायर्ड, खराब एवं मानकों के विपरीत पाए गए खाद्य पदार्थों को नष्ट कराया। वहीं, फतुहा क्षेत्र में दूध के नमूने में फॉर्मेलिन पाए जाने के बाद करीब 126 लीटर दूध नष्ट कराया गया। जबकि, पटना शहर स्थित संतुष्टि स्वीट्स और उसकी विनिर्माण इकाई में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा औचक निरीक्षण एवं सघन जांच की गई, साथ ही साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए।इसे भी पढ़ें: Bihar Flood: 15 जिलों में विकराल हुई बाढ़, 48 लाख लोग प्रभावितहाजीपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन, मिलावटी पनीर नष्टवैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्टेशन रोड में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा मिलावटी पनीर के खिलाफ कार्रवाई की गई। सुधीर किराना दुकान से 14 किलोग्राम पनीर जब्त किया गया, जिसमें स्टार्च की मिलावट पाई गई, जिसे मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। वहीं, श्री गणेश पनीर हाउस से 58 किलोग्राम पनीर में स्टार्च की मिलावट पाए जाने पर उसे भी विनष्ट कराया गया। साथ ही, नमूना लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।दरभंगा के बेनीपुर में एक्सपायर्ड दूध-पनीर पर कार्रवाईदरभंगा जिले के बेनीपुर स्थित आशापुर चौक के सुधा मिल्क पार्लर में खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं जांच की गई। जांच के दौरान पार्लर में 21 लीटर एक्सपायर्ड सुधा मिल्क और 18 किलोग्राम खराब पनीर पाया गया। खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों खाद्य सामग्रियों को मौके पर ही नष्ट कराया गया। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने भी संग्रहित किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।पटना के फतुहा में दूध में फॉर्मेलिन की पुष्टि, करीब 126 लीटर दूध नष्टपटना जिले के सबलपुर फतुहा क्षेत्र में भी खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अभिहित पदाधिकारी एवं चिकित्सा पदाधिकारी-सह-खाद्य संरक्षा अधिकारी की उपस्थिति में सबलपुर, फतुहा टेढ़ी पुल के निकट स्थित राजीव डेयरी में दूध एवं पनीर की जांच की गई। जांच में दूध के नमूने में फॉर्मेलिन की उपस्थिति पाई गई। इसके बाद करीब 126 लीटर दूध को नष्ट कराया गया। आवश्यक नमूने भी संग्रहित किए गए हैं और जांच के निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।Food Supplements के ठिकाने पर संयुक्त छापेमारी, 6 नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगेफतुहा थाना क्षेत्र के बाजितपुर स्थित Alexa Foods and Supplements, Barishpur, Fatuha, Patna में भी संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण एवं छापेमारी की गई। इस संयुक्त कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा विभाग, औषधि निरीक्षक, आयुष निदेशालय एवं पुलिस पदाधिकारियों की टीम शामिल रही। निरीक्षण के दौरान परिसर में Food Supplements, Raw Materials तथा निर्माण में प्रयुक्त Manufacturing Equipment पाए गए। परिसर में कुछ निर्मित तथा कुछ अर्द्धनिर्मित Food Supplements भी पाए गए। नियमानुसार जांच एवं विश्लेषण के लिए कुल 06 नमूने संग्रहित किए गए हैं, जिन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच के लिए भेजा जा रहा है।निरीक्षण के दौरान Food Supplements के अतिरिक्त कोई अन्य औषधि नहीं पाई गई तथा किसी आपत्तिजनक अथवा संदिग्ध पदार्थ की पुष्टि नहीं हुई। संस्थान के स्वाधिकारी द्वारा Food Supplements के निर्माण एवं संबंधित खाद्य विनिर्माण अनुज्ञप्ति उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है। दस्तावेजों एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।इसे भी पढ़ें: Ram Vilas Paswan की आदमकद प्रतिमा लगाने के लिए Tejashwi Yadav ने सरकार को लिखा पत्रजनता की थाली से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, जांच और कार्रवाई रहेगी जारीस्वास्थ्य सचिव-सह-खाद्य संरक्षा आयुक्त श्री कुमार रवि ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और लोगों के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिया गया है कि वे लोगों को केवल सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि एक्सपायर्ड, खराब, मिलावटी अथवा असुरक्षित खाद्य सामग्री का भंडारण, उपयोग या बिक्री किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
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