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    लखीमपुर खीरी में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद हटाने का:धौरहरा में सड़क की जमीन पर था निर्माण, 36,750 रुपये का जुर्माना भी लगा

    21 minutes ago

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    सहारनपुर के बाद अब लखीमपुर खीरी के धौरहरा में भी सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाने और अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। धौरहरा तहसीलदार आदित्य विशाल की अदालत ने ग्राम सभा धौरहरा बनाम जियाउल्लाखां मामले में जियाउल्लाखां पुत्र कुरबान को जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उन पर 36,750 रुपए का जुर्माना और 5 रुपए निष्पादन खर्च भी लगाया है। राजस्व रिकॉर्ड में सड़क के खाते की जमीन कोर्ट के 9 सितंबर 2026 के आदेश के मुताबिक, मामला गाटा संख्या 1954/1.121 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा है। राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन सड़क के खाते की श्रेणी-6(2) में दर्ज है। क्षेत्रीय लेखपाल की सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि जमीन के एक हिस्से पर मस्जिद का पक्का निर्माण कर कब्जा किया गया था। मामले में जियाउल्लाखां की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई। उनका कहना था कि मस्जिद की तरफ से कुछ समय तक कब्जा था, लेकिन अब उसे हटा लिया गया है। स्पॉट जांच और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कब्जा सही पाया कोर्ट ने मौके पर हुई जांच, स्पॉट मेमो और लेखपाल की सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाया। इन दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने जमीन पर कब्जे की स्थिति को सही पाया। इसके बाद कोर्ट ने जियाउल्लाखां को जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया। साथ ही 36,750 रुपए जुर्माना और 5 रुपए निष्पादन खर्च वसूलने के निर्देश दिए। राजस्व निरीक्षक को बेदखली की कार्रवाई के निर्देश जुर्माने की वसूली के लिए आदेश की प्रति संग्रह कार्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, जमीन से बेदखली की कार्रवाई के लिए आदेश की कॉपी राजस्व निरीक्षक को भेजी गई है।
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