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    बिजनौर में हत्या के 5 दोषियों को सजा:कोर्ट ने आजीवन कारावास और 25-25 हजार का जुर्माना लगाया, एक दोषमुक्त

    7 hours ago

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    बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश नगीना अनुपम सिंह प्रथम ने नसीम अहमद हत्याकांड में पांच अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उन पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में एक आरोपी आफताब को दोषमुक्त कर दिया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) क्षितिज अग्रवाल ने बताया कि यह मामला थाना अफजलगढ़ से जुड़ा है। गांव हिदायतपुर टांडा निवासी महबूब अहमद ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 6 जून 2024 की सुबह वह अपने पिता शमीम अहमद, इकबाल और फिरोज उर्फ सोनू के साथ धान के खेत में सिंचाई करने गए थे। इसी दौरान उनके चाचा नसीम अहमद भी खेत पर पहुंच गए। तभी आरोपी अखलाक, आफताब (दोनों पुत्र अली अहमद), राशिद, रियासत (दोनों पुत्र मोहम्मद उमर) निवासी हिदायतपुर टांडा, शमीम पुत्र बाबू निवासी मीरापुर मोदीवाला और एक अज्ञात व्यक्ति जंगल से बाहर आए। इन सभी ने नसीम अहमद उर्फ बाबू को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। शिकायत के अनुसार, अखलाक ने नसीम अहमद उर्फ बाबू के सिर में तमंचे से गोली मार दी। शहजाद और रियासत ने भी उन पर तमंचे से फायरिंग की। एफआईआर में यह भी बताया गया था कि इन आरोपियों ने इससे पहले नसीम अहमद उर्फ बाबू के बेटे सलमान की भी पीट-पीटकर हत्या की थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद अखलाक, उसके भाई शहजाद अहमद, राशिद, उसके भाई रियासत और शमीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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