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    चर्चित डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड में दो दोषी करार:सुल्तानपुर कोर्ट 24 मार्च को सुनाएगी सजा, दो आरोपियों की हो चुकी मौत

    2 hours ago

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    सुलतानपुर के चर्चित चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड मामले में अदालत ने बुधवार को दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर जिला जज (एडीजे) संध्या चौधरी ने मुख्य अभियुक्त अजय नारायण सिंह और सह-अभियुक्त दीपक सिंह को दोषी मानते हुए जेल भेज दिया। इस मामले में कोर्ट 24 मार्च को सजा सुनाएगी। यह घटना 23 सितंबर 2023 को हुई थी। लंभुआ के सखौली कला गांव निवासी डॉ. घनश्याम तिवारी की कोतवाली नगर के नरायनपुर गांव में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी निशा तिवारी ने स्थानीय कोतवाली में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में नरायनपुर गांव के अजय नारायण सिंह, उनके पिता जगदीश नारायण सिंह, चचेरे भाई विजय नारायण सिंह और मायंग गांव के ड्राइवर दीपक सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान आरोपी जगदीश नारायण सिंह और विजय नारायण सिंह की मौत हो गई थी। इसके बाद अजय नारायण सिंह और दीपक सिंह के खिलाफ मुकदमा जारी रहा। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र की निगरानी में वादी मुकदमा निशा तिवारी के अधिवक्ता संतोष पांडेय और एडीजीसी क्रिमिनल पवन दुबे ने पैरवी की। शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने न्यायालय के फैसले पर संतोष व्यक्त किया। इस चर्चित हत्याकांड में कोर्ट के फैसले का इंतजार था। अब सभी की निगाहें 24 मार्च पर टिकी हैं, जब अदालत दोषियों को सजा सुनाएगी।
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