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    छात्रा किडनैपिंग मामला- तीन को 4 साल की जेल:अयोध्या में 2007 की घटना पर फैसला, प्रत्येक पर 15 हजार का जुर्माना

    3 hours ago

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    अयोध्या में एक नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में तीन दोषियों को चार साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। एफटीसी प्रथम प्रदीप कुमार सिंह की अदालत ने दुर्गेश कुमार तिवारी, राकेश और चंदू मल को यह सजा सुनाई। अदालत ने तीनों पर कुल 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसकी आधी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के तौर पर दी जाएगी। यह घटना 28 फरवरी 2007 को हुई थी। उस समय 17 वर्षीय छात्रा महाराजी इंटर कॉलेज में पढ़ने जा रही थी। रास्ते में जय कुमार उर्फ ननकुन, राकेश पाण्डेय, चंदू मल और दुर्गेश तिवारी ने मिलकर उसका अपहरण कर लिया था। पीड़िता के पिता की शिकायत पर अगले दिन 1 मार्च को अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस विवेचना के बाद जय कुमार के विरुद्ध अपहरण और दुष्कर्म का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। यह मामला कई वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया में रहा। वर्ष 2024 में पत्रावली उच्च न्यायालय से वापस एफटीसी प्रथम की अदालत में आने के बाद इन तीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई फिर से शुरू हुई। गवाहों के बयानों और पत्रावली में मौजूद सबूतों के आधार पर अदालत ने इन्हें अपहरण का दोषी पाया। हालांकि, दुष्कर्म के मामले में उन्हें आरोप से बरी कर दिया गया। प्रत्येक दोषी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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