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    Delhi Riots Case: निचली अदालत से झटके के बाद Umar Khalid को अब High Court से कितनी उम्मीद?

    3 hours from now

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    इस सप्ताह की शुरुआत में झटका लगने के बाद, उमर खालिद ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। यह कदम दिल्ली की एक अदालत द्वारा उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उठाया गया है। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें दिन के समारोह (चेहलुम) में शामिल होने और अपनी मां से मिलने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया, जिनकी सर्जरी होनी है। इसे भी पढ़ें: Social Media का Meme बना बड़ा आंदोलन, 'Cockroach Janta Party' ने System पर उठाए गंभीर सवालसोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करने के अपने ही फैसले की आलोचना करने वाले फैसले के बाद, दिल्ली पुलिस ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जमानत देने के मुद्दे पर दो न्यायाधीशों की पीठों द्वारा दिए गए स्पष्ट रूप से विरोधाभासी फैसलों को देखते हुए एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इसे भी पढ़ें: Amit shah पर टिप्पणी केस में Abhishek Banerjee को बड़ी राहत, Calcutta HC ने पुलिस एक्शन पर लगाई रोकयह ऐसे समय में आया है जब न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और बीवी नागरत्ना की दो न्यायाधीशों की पीठ के नवीनतम फैसले में स्पष्ट किया गया है कि केए नजीब मामले में 2021 के तीन न्यायाधीशों की पीठ का फैसला पहले ही मिसाल कायम कर चुका है और निचली पीठ जमानत नियम है और कारावास अपवाद के सिद्धांत की अनदेखी नहीं कर सकती। पिछले कुछ वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर निचली अदालतों को यूएपीए मामलों में भी जमानत नियम है और कारावास अपवाद के सिद्धांत को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है, यह मानते हुए कि मुकदमे में देरी के साथ लंबे समय तक कारावास जमानत का आधार बन सकता है। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें  National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर। 
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