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    फर्रुखाबाद में चेक बाउंस मामले में आरोपी दोषी करार:1 साल की सजा और 8 लाख रुपए जुर्माना, 2019 में दिया था चेक

    1 hour ago

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    फर्रुखाबाद में चेक बाउंस के एक मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास और आठ लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला कोतवाली फतेहगढ़ के तलैया लेन निवासी हसीन खां अफरीदी द्वारा दायर परिवाद से जुड़ा है। परिवादी के अनुसार गांव अमेठी जदीद निवासी शानू खां ने उनसे लगभग 5,53,500 रुपए के लहंगे और अन्य सामान खरीदे थे। भुगतान के लिए आरोपी ने 31 जनवरी 2019 को एक चेक दिया था। जब यह चेक पंजाब नेशनल बैंक की फतेहगढ़ शाखा में जमा किया गया, तो 2 फरवरी 2019 को बैंक ने खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक वापस कर दिया। चेक बाउंस होने के बाद परिवादी ने आरोपी को विधिक नोटिस भेजा, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दोषी पाया। अदालत ने आदेश दिया कि लगाए गए आठ लाख रुपये के जुर्माने में से 7.50 लाख रुपये दो माह के भीतर परिवादी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएं, जबकि शेष 50 हजार रुपये राजकोष में जमा किए जाएंगे।
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