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    हाईकोर्ट ने छात्रा आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द की:नोएडा प्रोटेस्ट केस, डीएम को 5 लाख मुआवजा देने का आदेश; हिंसा भड़काने का आरोप था

    1 hour ago

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    नोएडा श्रमिक आंदोलन से जुड़े मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा और सामाजिक कार्यकर्ता आकृति चौधरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत उनके खिलाफ जारी डिटेंशन ऑर्डर को निरस्त कर दिया। साथ ही उन्हें 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम के वेतन से अदा करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की डिवीजन बेंच ने आकृति चौधरी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। दरअसल, 13 अप्रैल, 2026 को यूपी के नोएडा में मजदूरों का हिंसक प्रदर्शन हुआ। इस केस में लखनऊ के जर्नलिस्ट सत्यम वर्मा और नोएडा से एक्टिविस्ट आकृति चौधरी पर NSA लगाया गया है। इन पर सोशल मीडिया पर मजदूरों को भड़काने और विदेशी फंडिंग जैसे आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने आकृति को नोएडा प्रोटेस्ट के हिंसक होने से दो दिन पहले यानी 11 अप्रैल को की थी। NSA की कार्रवाई के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से आकृति को NSA के तहत निरुद्ध किए जाने के आधार और पुलिस कार्रवाई के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेज पेश करने को कहा था। सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने पक्ष रखा। कोर्ट ने उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद पाया कि NSA के तहत निरुद्ध करने की कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद अदालत ने डिटेंशन ऑर्डर निरस्त कर दिया। वीडियो और WhatsApp चैट से जुड़े साक्ष्य भी मांगे थे पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा था कि FIR दर्ज होने से पहले आकृति चौधरी को शांति भंग की आशंका के संबंध में कोई नोटिस दिया गया था या नहीं। अदालत ने कथित तौर पर मजदूरों को भड़काने वाले वीडियो और WhatsApp चैट से जुड़ी जानकारी व सामग्री भी मांगी थी। इन आरोपों के समर्थन में अपेक्षित साक्ष्य पेश किए जाने को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा गया था। तीन जमानत अर्जियां खारिज होने के बाद पहुंची थीं सुप्रीम कोर्ट ग्रेटर नोएडा की सत्र अदालत से चार में से तीन जमानत अर्जियां खारिज होने के बाद आकृति चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। एक मामले में उन्हें राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे जमानत देने के बजाय उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। श्रमिक आंदोलन में हिंसा भड़काने का था आरोप आकृति चौधरी, पत्रकार सत्यम वर्मा समेत कई लोगों के खिलाफ श्रमिक आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने, आगजनी और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने के आरोप में मुकदमे दर्ज किए गए थे। पुलिस ने आकृति चौधरी और सत्यम वर्मा के खिलाफ NSA के तहत भी कार्रवाई की थी। पुलिस का आरोप था कि 13 अप्रैल को वेतन वृद्धि की मांग को लेकर चल रहे श्रमिक आंदोलन के दौरान आकृति चौधरी ने मजदूरों को भड़काने का प्रयास किया, जिसके बाद हिंसा हुई और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हुई। हालांकि, हाईकोर्ट में NSA की कार्रवाई के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के बाद अदालत ने डिटेंशन ऑर्डर निरस्त कर दिया और ₹5 लाख मुआवजे का आदेश दिया। आकृति चौधरी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसालविस और इलाहाबाद हाईकोर्ट की अधिवक्ता चार्ली प्रकाश ने पक्ष रखा। …………………… ये खबर भी पढ़िए… 11 को आकृति गिरफ्तार, 13 अप्रैल को हिंसा कैसे भड़काई:नोएडा प्रोटेस्ट केस; वकील बोले- पुलिस खाली हाथ, 1 करोड़ ट्रांजेक्शन के सबूत नहीं दिए 13 अप्रैल, 2026 को यूपी के नोएडा में मजदूरों का हिंसक प्रदर्शन हुआ। इस केस में लखनऊ के जर्नलिस्ट सत्यम वर्मा और नोएडा से एक्टिविस्ट आकृति चौधरी पर NSA लगाया गया है। इन पर सोशल मीडिया पर मजदूरों को भड़काने और विदेशी फंडिंग जैसे आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले में जो कहानी बताई है, उसमें कई कमियां भी नजर आ रही हैं। पढ़ें पूरी खबर
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