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    हापुड़ किशोरी के हत्यारे को आजीवन कारावास:2021 के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 33 हजार का जुर्माना लगाया

    21 hours ago

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    हापुड़ में साल 2021 में किशोरी के अपहरण के बाद हुई हत्या के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा त्वरित न्यायालय प्रथम की न्यायाधीश मिताली गोविंद राव ने आरोपी शानू उर्फ शान मोहम्मद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर कुल 33 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) करुणा नागर ने बताया कि यह मामला 21 जून 2021 का है। ग्राम सलाई निवासी मुस्तकीम अली ने थाना हापुड़ देहात में अपनी साढ़े 17 वर्षीय पुत्री नौशीन के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने गांव के ही शानू उर्फ महबूब पर बहला-फुसलाकर अपहरण करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 25 जून 2021 को आरोपी शानू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बुलंदशहर रोड स्थित नमस्ते इंडिया दूध फैक्ट्री के पास एक गंदे नाले पर ले जाकर किशोरी का कंकाल बरामद कराया। परिजनों ने कपड़ों और अन्य सामान के आधार पर शव की पहचान नौशीन के रूप में की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या, अपहरण और साक्ष्य मिटाने सहित संबंधित धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई त्वरित न्यायालय में चल रही थी, जिसने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 364 के तहत 10 वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, जबकि धारा 201 के तहत तीन वर्ष कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है। न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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