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    हिस्ट्रीशीटर विक्रम जोशी हत्याकांड में 5 को उम्रकैद:खीरी में 16 साल पहले घर में घुसकर तमंचे से 2 गोलियां मारी थीं, तलवार-लाठियों से भी हमला

    7 hours ago

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    लखीमपुर खीरी में 16 साल पुराने हिस्ट्रीशीटर विक्रम जोशी हत्याकांड में अदालत ने पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला जज शिवकुमार सिंह ने अवधेश, श्रीकृष्ण, राजकिशोर, राकेश और कमलेश को हत्या का दोषी माना। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 24 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 28 अप्रैल 2010 की शाम करीब 5:45 बजे धौरहरा क्षेत्र के नैनापुर गांव के मजरा खेसवाही में हुई थी। पुरानी रंजिश के चलते गिरधारी पासी अपने बेटों अवधेश और श्रीकृष्ण के साथ राजकिशोर, राकेश और कमलेश को लेकर विक्रम जोशी के घर पहुंचा था। तमंचे से दो गोलियां, फिर तलवार-लाठियों से हमला आरोप था कि सभी आरोपी घर में घुस गए और विक्रम जोशी पर हमला कर दिया। गिरधारी पासी ने तमंचे से विक्रम पर दो गोलियां चलाईं। इसके बाद अन्य आरोपियों ने तलवार और लाठियों से हमला किया। हमले में विक्रम गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बचाने आए रिश्तेदार भी हुए थे घायल विक्रम पर हमला होते देख उनके रिश्तेदार अवधेश बीच-बचाव करने पहुंचे थे। इस दौरान वह भी घायल हो गए थे। घटना के बाद मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मुख्य आरोपी की सुनवाई के दौरान हो गई मौत मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी गिरधारी पासी की मौत हो गई थी। इसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई। गुरुवार को अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पांच आरोपियों को हत्या का दोषी माना। प्रत्येक दोषी पर 24 हजार रुपए जुर्माना अदालत ने अवधेश, श्रीकृष्ण, राजकिशोर, राकेश और कमलेश को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 24 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम पीड़ित पक्ष को दिए जाने का आदेश दिया है।
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