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    'जीजू ने सपने में छेड़ा था, सच में नहीं':कानपुर कोर्ट में बोली साली, एयरफोर्स कर्मी ने 19 दिन जेल काटी; 7 साल बाद बरी

    9 hours ago

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    कानपुर में नाबालिग साली से छेड़छाड़ के मुकदमे में एयरफोर्स कर्मी को 7 साल बाद विशेष न्यायाधीश ने बरी कर दिया। 15 साल की साली ने आरोप लगाया था कि जीजा ने सोते समय मेरे साथ छेड़छाड़ की और मुझे दबोच लिया। इस घटना के 7 साल बाद साली ने कोर्ट में बयान दिया कि जीजू ने सच में नहीं, सपने में छेड़ा था। मुझे भ्रम हो गया था और मेरे पिता ने नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। साली के पहले दिए गए बयान के चलते एयरफोर्स कर्मी को 19 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। चौथी में बहन के साथ उसकी ससुराल आई थी साली बिठूर में रहने वाले एयरफोर्स कर्मी की शादी 10 फरवरी, 2019 को बिधनू की रहने वाली लड़की से हुई थी। 13 फरवरी को एयरफोर्स कर्मी चौथी में पत्नी को लेने ससुराल गया। उस समय उसकी साली भी उसके साथ आ गई। FIR के मुताबिक, 8 मार्च की रात 9 बजे साली जोर-जोर से चिल्लाने लगी। उसकी बड़ी बहन (एयरफोर्स कर्मी की पत्नी) कमरे में पहुंची तो साली ने आरोप लगाया कि जीजा ने उसके साथ छेड़छाड़ की और दबोच लिया। इस पर बड़ी बहन ने फोन कर पुलिस बुला ली। इसी बीच, एयरफोर्स कर्मी अपने पिता के साथ भाग गया। इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता की शिकायत पर नौबस्ता थाने में करीब 5 महीने बाद (3 अगस्त, 2019) दर्ज की गई थी। खबर में आगे बढ़ने से पहले पोल में हिस्सा लीजिए पीड़िता बोली- सपने में महसूस हुआ कि जीजू ने पकड़ लिया अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि कोर्ट में पीड़िता ने दिसंबर- 2021 में बयान दर्ज कराए थे। कोर्ट को दिए बयान में साली ने कहा था कि 8 मार्च की रात करीब 9 बजे थे। मैं एंटीबायोटिक दवा लेकर सो रही थी। दवा नशीली होती है, इसलिए आधी नींद में थी। सपने में ऐसा महसूस हुआ कि जीजू ने मुझे पकड़ लिया है। फिर मैंने शोर मचा दिया। मेरी दीदी आ गई और मैं अस्पताल चली गई। यह सपना था, सच में ऐसा नहीं था। पुलिस ने 29 सितंबर, 2019 को जीजा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था 3 अगस्त, 2019 को रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने 29 सितंबर, 2019 को जीजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 19 दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर को उसको जमानत मिली थी। इस बीच 6 अक्टूबर, 2019 को नौबस्ता थाने में तैनात दरोगा जितेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़िता के बयानों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की थी। अधिवक्ता करीम अहमद ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की कोर्ट में 13 नवंबर, 2019 को एयरफोर्स कर्मी पर आरोप तय किए गए थे। ये आरोप 4 बिंदुओं पर तय हुए थे। पहला- पीड़िता के साथ मारपीट करने, दूसरा- उसे बदनाम करने, तीसरा- उसके साथ छेड़छाड़ करने और चौथा- पीड़िता के साथ लैंगिक हमला करने का था। अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया है कि उससे छेड़छाड़ सपने में हुई थी, सच में नहीं। लड़की के पिता और बड़ी बहन ने भी भ्रमवश मुकदमा दर्ज कराने की बात कोर्ट में स्वीकार की। इसके बाद कोर्ट ने शनिवार को एयरफोर्स कर्मी को बरी कर दिया। ------------------------- ये खबर भी पढ़िए- कानपुर का गंगा मेला-सपा विधायक जमकर नाचे, मुस्लिमों ने फूल बरसाए, ऊंट-ट्रैक्टर पर निकले हुरियारे आज मंगलवार को कानपुर में गंगा मेला है, होली खेली जा रही है। रंगों में सराबोर सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने लोगों के साथ जमकर डांस किया। मेस्टन रोड में मुस्लिमों ने हिंदुओं का फूल बरसाकर स्वागत किया। माला भी पहनाई। ट्रैक्टर ट्रॉलियों और ऊंट पर सवार होकर हुरियारे निकले हैं। जमकर रंग-गुलाल बरस रहे हैं। हुरियारे नाचते-गाते और रंग खेलते छह घंटे में 7 किमी की दूरी तय करेंगे। इस बार भैंसा ठेला से रंग नहीं निकाला गया। पढ़ें पूरी खबर…
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