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    जौनपुर में बीमा कंपनी को कोर्ट का झटका:सड़क हादसे के पीड़ित को मुआवजा न देने पर 13 लाख की RC जारी

    6 hours ago

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    मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने सड़क हादसे के शिकार एक छात्र को मुआवजा न देने पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ट्रिब्यूनल के जज मनोज कुमार अग्रवाल ने बीमा कंपनी के विरुद्ध कलेक्टर के माध्यम से 13 लाख रुपये की रिकवरी सार्टिफिकेट (आरसी) जारी की है। कोर्ट के इस कड़े रुख से बीमा महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले की अगली सुनवाई 30 मई को निर्धारित की गई है। यह मामला बक्सा थाना क्षेत्र के शंभूगंज बाजार का है। चार साल पहले दीवानी न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष उपाध्याय (निवासी सवंसा, बक्सा) के बेटे चक्रवर्ती प्रभाकर उपाध्याय, जो उस समय कक्षा 11वीं के छात्र थे, साइकिल से बाजार जा रहे थे। तभी एक बेकाबू ऑटो रिक्शा ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में चक्रवर्ती गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद वाराणसी के बीएचयू (BHU) ट्रॉमा सेंटर में उनका लंबा इलाज चला। न्याय के लिए पीड़ित परिवार ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से ऑटो मालिक संतोष उपाध्याय, चालक प्रेम शंकर उपाध्याय और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ ट्रिब्यूनल में क्षतिपूर्ति का मुकदमा दायर किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह पाया कि हादसा ऑटो चालक की घोर लापरवाही के कारण हुआ था। ऑटो का बीमा होने के कारण, कोर्ट ने 24 दिसंबर 2025 को बीमा कंपनी को आदेश दिया था कि वह पीड़ित को ब्याज सहित ₹13 लाख की क्षतिपूर्ति राशि दो महीने के भीतर अदा करे। हालांकि, बीमा कंपनी ने कोर्ट द्वारा निर्धारित दो महीने की समय सीमा बीत जाने के बाद भी मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया। कंपनी के इस रवैए के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में वसूली के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद कोर्ट ने बीमा कंपनी के खिलाफ कलेक्टर के माध्यम से 13 लाख रुपये की आरसी जारी करने का आदेश दिया।
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