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    झांसी में निबंधन लिपिक को 7 साल की जेल:2013 में 23 लाख रुपए का गबन किया था, कोर्ट ने 4 धाराओं में सजा सुनाई

    3 hours ago

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    झांसी में उप निबंधन कार्यालय के तत्कालीन लिपिक विशाल कुमार को कोर्ट ने 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। 2013 में आरोपी विशाल ने 23.26 लाख रुपए का गबन किया था। तब उप निबंधक ने नवाबाद थाने में केस दर्ज कराया था। तमाम सबूतों के आधार पर सीजेएम ईश्वरशरण कन्नौजिया ने आरोपी विशाल को दोषी करार देते हुए 4 धाराओं में सजा सुनाई है। उस पर 1.75 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर 6 महीने की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। आरोपी विशाल कुमार पुत्र विनोद कुमार सीपरी बाजार क्षेत्र में स्थित बैंकर्स कॉलोनी में रहता है। बैंक में जमा नहीं कराया था पैसा अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे पीओ नीरज सिंह ने बताया कि झांसी सदर के उप निबंधक सुभाष चंद्र मिश्रा ने 8 अक्टूबर 2013 को नवाबाद थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था- आरोपी विशाल कुमार निबंधन लिपिक के पद पर कार्यरत है। जिसे कार्यालय में निबंधन शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली आय को चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक में जमा करने दायित्व सौंपा गया था। जब कार्यालय के कुछ चालानों का सत्यापन कराया गया तो पता चला कि विशाल ने कुछ चालानों की धनराशि बैंक में जमा नहीं कराई। जबकि कुछ चालान उपलब्ध नहीं है। जब विशाल से कढ़ाई से पूछताछ की गई तो उसने कबूला था कि उसने धनराशि को बैंक में जमा नहीं कराया। कुल मिलाकर आरोपी विशाल ने 23 लाख 26585 रुपए का सरकारी गबन किया था। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया था। बाद में कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अब तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है। इन धाराओं में सुनाई गई सजा पीओ नीरज सिंह ने बताया कि ने बताया- आरोपी विशाल कुमार को आईपीसी धारा 409 में 7 साल का साधारण कारावास, 467 में 7 साल का साधारण कारावास, 468 में 7 साल का साधारण कारावास और 471 में एक साल का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही 1.75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जो अदा नहीं करने पर 6 माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी।
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