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    झांसी में रेपिस्ट को 10 साल की जेल:4 साल पहले घर में घुसकर छात्रा से रेप किया था, 25 हजार का जुर्माना

    2 hours ago

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    झांसी में रेप के आरोपी अखिलेश पाल को कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उसने 4 साल पहले घर में घुसकर छात्रा से रेप किया था। कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नहीं देने पर एक साल की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। यह फैसला गुरुवार को न्यायालय संख्या-2 के अपर सत्र न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी ने सुनाया है। आरोपी अखिलेश पाल पुत्र गुरुदयाल पाल रक्सा के सिमरा गांव का रहने वाला है। घटना के समय कोतवाली थाना क्षेत्र के दतिया गेट बाहर नकटा चौपड़ा में रहता था। पीड़िता ने दर्ज कराया था केस सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने बताया- पीड़िता ने 7 अगस्त 2022 को कोतवाली थाना में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि मैं बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूं। जब कॉलेज या ट्यूशन जाती हूं तो अखिलेश पाल पीछा करके अश्लील हरकतें करता है। 10 अप्रैल 2022 को मैं घर पर अकेली थी। माता-पिता बाजार गए थे। अकेला पाकर अखिलेश घर में घुस आया। मुंह दबाकर जबरन रेप किया। धमकी दी कि शिकायत करोगी तो चेहरे पर तेजाब डालकर जला देंगे। माता-पिता के घर लौटने पर मैंने आपबीती सुनाई। उलाहना देने पर आरोपी के पिता गुरुदयाल, मां उर्मिला, चाचा सेबू, चाची गीता ने गाली गलौच करते हुए मुझे और मेरे माता-पिता से मारपीट की। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर बचाया। तब आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। धमकी और बदनामी की वजह से हमने शिकायत नहीं की। अब आरोपी 3 दिनों से मोबाइल पर धमकी भरे मैसेज भेज रहा है। इसलिए शिकायत करने थाने आई हूं। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में उनके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए गए। तमाम सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अखिलेश काे रेप का दोषी करार देते हुए 10 साल की जेल और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। बाकी के घरवालों को बरी कर दिया।
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