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    कानपुर में कारोबारी की लैंबोर्गिनी कार थाने से छूटी:12 करोड़ की कार, 8.30 करोड़ के बेल बॉन्ड जमा करने पर हुई रिलीज

    3 hours ago

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    कानपुर के चर्चित लैंबोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस में शुक्रवार को कोर्ट ने गाड़ी रिलीज करने का आदेश दिया। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद शुक्रवार रात 12:30 बजे कार थाने से रिलीज हो सकी। कोर्ट ने 8.30 करोड़ के बेल बॉन्ड जमा करने के बाद यह राहत दी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) सूरज मिश्रा की कोर्ट ने 5 प्रमुख शर्तों के साथ गाड़ी को रिलीज करने का आदेश दिया है। VIP रोड पर 8 फरवरी को फर्राटा भर रही लेम्बोर्गिनी कार ने कइयों को उड़ा दिया था। इसके बाद से कार थाने में सीज थी। कार मालिक अरबपति तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को पुलिस ने 12 फरवरी की सुबह अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया था, लेकिन जमानतीय धाराओं में अपराध के चलते 7 घंटे में कोर्ट से छोड़ दिया था। कार मालिक शिवम की तरफ से कार रिलीज करने को कोर्ट में एप्लिकेशन दिया गया था। दो कारों के दस्तावेज जमा करने पर लैंबोर्गिनी थाने से छूटी मुकदमे में पैरवी के लिए शिवम की ओर से अटार्नी सुनील कुमार के नाम पर बना दी गई थी। दोनों रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट ने रिलीज एप्लिकेशन स्वीकार कर लिया और 8.30 करोड़ की गारंटी देने पर कार रिलीज का आदेश दिया। शिवम के वकील धर्मेंद्र सिंह धर्मू ने बताया- 7.50 करोड़ रुपए और एक करोड़ रुपए कीमत की अलग-अलग दो कारों के दस्तावेज अंडर टेकिंग के एवज में दाखिल कर दिए गए हैं। इसके बाद देर रात ग्वालटोली थाने की पुलिस ने कोर्ट का आदेश मिलने के बाद कार को रिलीज कर दिया। इस केस की जांच ग्वालटोली थाने में तैनात दरोगा दिनेश कुमार कर रहे हैं। इन 5 शर्तों के साथ कार को रिलीज किया गया अब आपको पूरा मामला बताते हैं ग्वालटोली थाना क्षेत्र के VIP रोड पर फर्राटा भर रही लग्जरी रेसिंग कार लेम्बोर्गिनी ने बीती 8 फरवरी को कइयों को उड़ा दिया था। मामले में पुलिस ने कार नंबर के आधार पर FIR दर्ज की थी। जांच में सामने आया था कि तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा कार चला रहा था। पुलिस ने FIR में शिवम मिश्रा को आरोपी मानते हुए नाम बढ़ाया था। जांच में सहयोग नहीं करने पर पुलिस ने कार चालक शिवम मिश्रा को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया था। जमानतीय धाराओं में FIR होने के चलते कोर्ट ने भी सुनवाई के बाद अरेस्टिंग के 7 घंटे के भीतर ही छोड़ दिया था। कार को थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के चलते और केस में लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया था।
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