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    किशोरी से छेड़खानी के दोषी को 5 साल की जेल:छह साल पुराने मामले में फैसला, 20 हजार जुर्माना भी लगा

    2 hours ago

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    दिबियापुर थाना क्षेत्र में छह साल पुराने एक मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। एक किशोरी से छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने के दोषी जितेंद्र कुमार उर्फ टार्जन को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने बताया कि यह घटना करीब छह साल पहले 10 दिसंबर 2012 को हुई थी। वादी ने दिबियापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय हाईस्कूल छात्रा पुत्री सुबह कोचिंग जा रही थी। तभी हरचंदपुर निवासी जितेंद्र कुमार उर्फ टार्जन ने उसका हाथ पकड़कर अश्लील हरकतें कीं और उसे एक टावर के अंदर खींचने का प्रयास किया। जान से मारने की धमकी दी जब छात्रा ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसके मुंह पर तमंचा लगाकर जान से मारने की धमकी दी। छात्रा के चिल्लाने पर आरोपी तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गया। इस तहरीर के आधार पर दिबियापुर थाने में छेड़खानी और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया था। आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने नाबालिग छात्रा से सरेआम छेड़खानी के दोषी को कठोर दंड देने की पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने बुधवार को यह निर्णय सुनाया। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। दोषी जितेंद्र कुमार उर्फ टार्जन को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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