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    कैदी ने जज को 'फर्जी एनकाउंटर की कहानी सुनाई:जेल में पहुंचे देवबंद कोर्ट के एसीजीएम, युवक बोला- करंट लगाकर जबरन कबूल कराया

    5 hours ago

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    सहारनपुर में 'हाफ एनकाउंटर' को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस के एनकाउंटर के तरीकों पर कड़ी टिप्पणी की थी। इसके एक हफ्ते के अंदर ही देवबंद कोर्ट के एसीजीएम परविंदर सिंह खुद देवबंद जेल पहुंचे और एनकाउंटर में घायल कैदियों को लाइन में खड़ा करके उनसे पूछताछ की। इस दौरान का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा सकता है कि कैदी लाइन लगाकर खड़े हैं और एसीजीएम परविंदर सिंह उससे पूछताछ कर रहे हैं। इस कार्रवाई को लेकर जेल प्रशासन और पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। कैदी ने जज को बताई फर्जी एनकाउंटर की कहानी जेल में पूछताछ के दौरान एक कैदी ने फर्जी एनकाउंटर की पूरी कहानी उजागर की। कैदी ने बताया कि उसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर थी और वह अपनी तारीख पर कोर्ट जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे उठाकर फर्जी तरीके से हॉफ एनकाउंटर कर दिया। अब पढ़िए एसीजीएम परविंदर सिंह और घायल कैदी के बीच की बातचीत एसीजीएम परविंदर सिंह: गोली कैसे मारी गई? कैदी: सहारनपुर में हमारी तारीख थी। हम बागपत से आ रहे थे। जैसे ही शामली पार्क पहुंचे, हमें उठा लिया। वहां से चौकी ले गए, जहां करंट लगाया गया और हमसे कबूलनामा करवाया गया, लेकिन मैंने नहीं कबूला। इसके बाद शाम को हमें जंगल में ले गए और थाने से बाइक भी ले गए। वहीं मेरे पैर में गोली मारी गई। एसीजीएम: गोली कैसे मारी गई? कैदी: पैर के नीचे मारी गई। एसीजीएम: अच्छे से पूरा बताएं। कैदी: पहले हमें जमीन पर लिटा दिया गया, टांग नीचे की गई और उसके ऊपर कपड़ा रख दिया गया। फिर लगभग 8 इंच ऊपर से गोली मारी गई। उसके बाद कट्टे से फायरिंग की गई। एसीजीएम: खुद फायरिंग की? कैदी: हां। एसीजीएम (दूसरे युवक से): आपके साथ भी ऐसा हुआ? दूसरा युवक: हां। (अपने पैर दिखाते हुए) अब पढ़िए हॉफ एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा था? यूपी पुलिस प्रमोशन के लिए हाफ एनकाउंटर कर रही 30 जनवरी को यूपी पुलिस के ‘हाफ एनकाउंटर’ तरीके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस अधिकारी सिर्फ तारीफ, समय से पहले प्रमोशन और सोशल मीडिया पर वाहवाही के लिए अनावश्यक रूप से गोली चला रहे हैं। हाईकोर्ट ने 6 पॉइंट पर गाइडलाइंस जारी की है। जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की बेंच ने साफ चेतावनी दी थी। अगर पुलिस एनकाउंटर मामलों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ तो जिले के SP, SSP और पुलिस कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट की अवमानना के दोषी माने जाएंगे। कोर्ट बोला- आरोपी को सज़ा देना पुलिस का काम नहीं हाईकोर्ट ने कहा- आरोपी को सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां कानून संविधान के अनुसार चलता है, न कि व्यक्तिगत सोच के आधार पर। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई मामलों में पुलिस अधिकारी जानबूझकर आरोपी के घुटने के नीचे पैर में गोली मारते हैं, ताकि मामला ‘हाफ एनकाउंटर’ कहलाए और वे बहादुरी का श्रेय ले सकें। कानून की नजर में यह तरीका पूरी तरह अस्वीकार्य है। यह सख्त आदेश कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत याचिका मंजूर करते हुए दिया था। सुप्रीम कोर्ट की PUCL गाइडलाइंस की अनदेखी पर भी नाराजगी हाईकोर्ट ने कहा- PUCL (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज) बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बना रखी है। इसके बावजूद यूपी में पुलिस बार-बार इन नियमों को नजरअंदाज कर रही है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि तारीफ़ या पुरस्कार पाने के लिए पुलिस को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब पढ़िए हाईकोर्ट की 6 सख्त गाइडलाइंस 1- FIR और जांच 2- FIR में नाम 3- मेडिकल और बयान 4- कोर्ट को रिपोर्ट 5- प्रमोशन और अवॉर्ड पर रोक पीड़ित परिवार को शिकायत का अधिकार -------------- ये भी पढ़ें- SP पर कार्बाइन से गोलियां बरसाईं, एनकाउंटर में मारा गया:वर्दी में लूटता था अमजद; मुजफ्फरनगर में गोली खत्म होने तक की फायरिंग मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 50 हजार के इनामी बदमाश अमजद को एनकाउंटर में मार गिराया। गुरुवार तड़के साढ़े तीन बजे पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश अपने गांव आ रहा है। इसके आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की। पढ़िए पूरी खबर…
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