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    राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं:लखनऊ HC ने केंद्र सरकार से नागरिकता का ब्यौरा मांगा, 19 मार्च को सुनवाई

    21 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में केंद्र सरकार से ब्यौरा मांगा है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता को इस संबंध में जानकारी पेश करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने केंद्र सरकार को 2019 में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर की गई शिकायत और उस पर हुई कार्यवाही का विवरण अगली सुनवाई पर प्रस्तुत करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। यह याचिका कर्नाटक के एस. विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर की है। याचिकाकर्ता ने इसमें एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश को चुनौती दी है। याचिका में राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता, शासकीय गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत कई आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पहले हो चुकी है बहस इस मामले में भाजपा सदस्य विग्नेश शिशिर ने पिछली सुनवाई में करीब 3 घंटे तक विस्तृत बहस की थी। इसमें आधा घंटे लंच से पहले और लगभग ढाई घंटे लंच के बाद बहस हुई। याचिका में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 28 जनवरी 2026 को पारित उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोतवाली थाना, रायबरेली को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग खारिज कर दी गई थी। ईडी से भी मांगी गई है जांच से जुड़ी जानकारी इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के स्थायी अधिवक्ता को भी तलब किया है। अदालत ने ईडी से राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े मामले में दर्ज प्रकरण और जांच से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। बताया गया कि इस मामले में ईडी ने 9 सितंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर का बयान भी दर्ज किया था। यह बयान मुख्यालय जांच इकाई-1 (HIU-1) द्वारा लिया गया था। केंद्र सरकार से मांगा कार्यवाही का ब्यौरा राज्य सरकार के वकील की तरफ से कहा गया यह पूरा मामला केंद्र सरकार के अधीन है। इस मामले को लेकर पहले भी करवाई और सुनवाई हुई थी। इस पर जस्टिस ने कहा कि केंद्र सरकार की वकील अपना पक्ष रखें। जस्टिस के कहने के बाद केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए कहा कि साल 2019 में भी इस मामले को लेकर करवाई और शिकायत की डिटेल दाखिल की गई थी। जस्टिस ने केंद्र सरकार की तरफ से वकील से कहा कि पूरे मामले में अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा है तो उन्होंने अभी नहीं होने की जानकारी दी। इस पर जस्टिस ने कहा कि पूरा ब्यौरा 19 मार्च तक की कोर्ट को उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद कोर्ट अपना फैसला लेगा। …………………….. यह खबर भी पढ़ें राहुल गांधी के खिलाफ दायर ब्रिटिश नागरिकता की याचिका खारिज:लखनऊ MP-MLA कोर्ट का फैसला, 8 दिन चली सुनवाई लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। ब्रिटिश नागरिकता मामले में आठ दिन तक चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश तृतीय एसीजेएम आलोक वर्मा ने यह फैसला सुनाया। यहां पढ़ें पूरी खबर
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