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    सुलतानपुर कोर्ट में आज हाजिर होंगे राहुल गांधी:313 के तहत दर्ज होगा बयान, अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी-मानहानि का मामला

    6 hours ago

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    राहुल गांधी आज सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में पेश होंगे। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी से जुड़ा है। कोर्ट में राहुल गांधी, CrPC की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराएंगे। इस मामले में वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा और दो गवाहों से जिरह पूरी हो चुकी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने बताया कि रायबरेली सांसद राहुल गांधी सुबह लगभग 8 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के रास्ते सुबह 10:50 बजे सीधे कोर्ट आएंगे। बयान दर्ज कराने के बाद वे वापस लखनऊ लौट जाएंगे। एसपीजी की टीम सुल्तानपुर पहुंच चुकी है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दीवानी कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट ने 19 जनवरी को राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उनको मौजूद रहने को कहा था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि केरल में होने की वजह से राहुल उपस्थित नहीं हो सके।कोर्ट ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा था कि यह उनके लिए अंतिम मौका है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जानिए किस मामले में मानहानि का हुआ केस... यह मामला अक्टूबर 2018 का है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आरोप है कि अगस्त 2018 में कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यह केस बीते पांच वर्षों से अदालत में विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान कई बार तारीखें बदलीं। दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के कोर्ट में पेश न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने MP/MLA कोर्ट में सरेंडर किए। राहुल गांधी ने जज से कहा था, 'मैं निर्दोष हूं। मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूं। मेरी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए आरोप लगाए गए हैं।' कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार के दो बॉन्ड पर जमानत दी थी। अब वो बयान पढ़िए, जिसको लेकर राहुल गांधी विवादों में घिरे... केस करने वाले भाजपा नेता विजय मिश्र के वकील संतोष पांडेय ने बताया- 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था, ‘‘अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद लोया मामले में इसका उल्लेख किया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है। जो पार्टी ईमानदारी और शुचिता की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है।" बता दें कि स्पेशल कोर्ट जज बृजमोहन हरकिशन लोया की मौत दिसंबर 2014 में नागपुर में हुई थी। उस वक्‍त वह अपने एक साथी की बेटी की शादी में गए थे। जज लोया गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसमें अमित शाह आरोपी थे। हालांकि, जस्टिस लोया के बेटे ने पिता की मौत को नेचुरल बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सामान्य मौत बताते हुए मामले की SIT जांच से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। मानहानि का केस करने वाले बोले- बयान से भावनाएं आहत हुईं याचिकाकर्ता विजय मिश्र ने दैनिक भास्कर को बताया था कि राहुल के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुईं, क्योंकि वे खुद भाजपा से जुड़े हुए थे। उनकी भी समाज में मानहानि हुई है। इसलिए उन्होंने कोर्ट में इस मामले को लेकर केस दायर किया था। विजय मिश्र ने रामचंद्र और अनिल मिश्र को बतौर गवाह पेश किया था। विजय मिश्र ने सबूत के तौर पर यूट्यूब और अन्य वेबसाइट्स पर चले राहुल के बयान को पेश किया था। उन्होंने कहा था कि गवाहों के बयान और अन्य सबूत से राहुल को कोर्ट में तलब करने के पर्याप्त सबूत हैं। राहुल के खिलाफ दो धाराएं राहुल गांधी पर इस मामले में धारा 499 और 500 में केस दर्ज है। धारा 499 के मुताबिक किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, उसकी मानहानि करना है। वहीं धारा 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है। इस मामले में राहुल को दो साल तक की जेल हो सकती है। मानहानि केस में ही पिछले साल संसद सदस्यता रद्द हुई थी 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उन्हें सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल तब वायनाड से सांसद थे। हालांकि, बाद में सजा निलंबित होने के बाद राहुल की सदस्यता बहाल कर दी गई थी। ---------------------------------- ये खबर भी पढ़ें मदनी बोले- मुसलमानों को खत्म करने वाले खुद खत्म हुए:पुराना VIDEO पोस्ट किया; 2 दिन पहले मोहन भागवत ने कहा था- घरवापसी होनी चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के 'मुसलमानों की घरवापसी' बयान पर हंगामा मच गया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अपना पुराना एक वीडियो X पर जारी किया है। हालांकि उन्होंने मोहन भागवत या RSS का नाम नहीं लिया। पढ़ें पूरी खबर…
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