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    सुल्तानपुर में 27 स्थानों पर अवैध मार्केट का निर्माण:बिना नक्शा पास कराए बन रहे कॉम्प्लेक्स, पार्किंग नहीं, सीएम से शिकायत

    2 hours ago

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    सुल्तानपुर नगर क्षेत्र में लगभग 27 स्थानों पर बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से मार्केट का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में आरटीआई एक्टिविस्ट अधिवक्ता रविंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है। शिकायत में बताया गया है कि विनियमित क्षेत्र में सरकारी और व्यक्तिगत भूखंडों पर पार्किंग की जगह दिए बिना ही ये निर्माण हो रहे हैं। आवासीय भवनों को गिराकर बेसमेंट से लेकर चार मंजिला तक के नए कॉम्प्लेक्स धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं। कई निर्माण पूरे हो चुके हैं और बेसमेंट से लेकर ऊपरी मंजिलों तक दुकानें संचालित हो रही हैं। अधिकांश निर्माण नजूल भूमि पर हो रहे हैं। पुराने भवनों को गिराने के बाद भूखंड नजूल भूमि की प्रकृति में आ जाते हैं, जिस पर बिना स्वीकृत मानचित्र के अवैध निर्माण हो जाता है। इन कॉम्प्लेक्स में पंद्रह-बीस दुकानें होने के बावजूद वाहन खड़े करने की कोई जगह नहीं है। इससे ग्राहक और दुकान मालिक अपने वाहन सड़क पर खड़े करने को मजबूर हैं, जिससे अतिक्रमण और यातायात जाम की समस्या लगातार बनी रहती है। विनियमित क्षेत्र में औपचारिकता के तौर पर धारा-10 आर.बी.ओ. एक्ट के तहत भवन स्वामियों को नोटिस तो दिए जाते हैं, लेकिन निर्माण कार्य रोका नहीं जाता। नोटिस के जवाब और पत्रावली चलाने की औपचारिकता में नियत प्राधिकारी कई महीनों तक अदालत में सुनवाई नहीं करते। इससे अवैध निर्माणकर्ताओं और बिल्डरों का हौसला बढ़ रहा है। ये बिल्डर शहर में बने आवासीय मकानों के स्वामियों के साथ 'सेट' करके अवैध बिल्डर एग्रीमेंट तैयार करवाते हैं, जिसकी रजिस्ट्री उपनिबंधक कार्यालय द्वारा कर दी जाती है। इन व्यावसायिक इकाइयों के विक्रय मूल्य का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा बिल्डर लेता है, जबकि शेष 60 प्रतिशत हिस्सा भवन स्वामी को मिलता है। इस प्रकार के निर्माण में भी पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाती, जिससे शहर में अतिक्रमण और यातायात जाम की समस्या और बढ़ रही है।
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