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    सोनभद्र में रेपिस्ट को 10 साल की जेल:9 साल पुराने मामले में फैसला, घर में घुसकर युवती से की थी दरिंदगी

    2 hours ago

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    सोनभद्र मे नौ साल पुराने दुष्कर्म के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्ल्यू विपिन कुमार की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी संतोष पासवान को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना फरवरी 2017 की है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र की एक युवती ने पुलिस को तहरीर दी थी। उसने बताया था कि जब वह घर में अकेली थी, तभी बगथरी कला निवासी संतोष पासवान उसके घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस सूचना पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान, पीड़िता, उसके पिता, बहन, चिकित्सक, महिला कांस्टेबल और विवेचक सहित अभियोजन पक्ष के कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए। वहीं, आरोपी संतोष पासवान ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में सभी आरोपों से इनकार किया। उसने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे को आपसी रंजिश का परिणाम बताया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों, उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर गहन विचार किया। इसके बाद, बगथरी कला, थाना रॉबर्ट्सगंज निवासी संतोष पासवान को दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि मुकदमे के दौरान बिताई गई निरुद्धता की अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
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