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    Telangana DCA का Nalgonda में बड़ा एक्शन, श्री लक्ष्मी मेडिकल एजेंसी से 113 अवैध MTP Kit ज़ब्त

    17 minutes ago

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    तेलंगाना के ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (DCA) ने नलगोंडा में एक थोक मेडिकल दुकान से 47,672 रुपये कीमत की 113 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी (MTP) किट ज़ब्त कीं। इन किटों को बिना वैध खरीद बिल के बिक्री के लिए स्टॉक किया गया था। विश्वसनीय जानकारी के आधार पर, DCA अधिकारियों ने 29 जुलाई को नलगोंडा के प्रकाशम बाज़ार में स्थित 'श्री लक्ष्मी मेडिकल एजेंसीज़' पर छापा मारा। इस फर्म का संचालन इसके मालिक और सक्षम व्यक्ति पी. सुधाकर करते हैं।इसे भी पढ़ें: Coimbatore Blast Case में ED की बड़ी कार्रवाई, 3 राज्यों के 16 ठिकानों पर Terror Funding को लेकर छापेमारीछापे के दौरान, अधिकारियों को 113 "Safe-T Kit" MTP किट मिलीं, जिन पर बैच नंबर BH007ABB और एक्सपायरी डेट फरवरी 2028 लिखी थी। ये किटें अकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार, उत्तराखंड द्वारा बनाई गई थीं।अधिकारियों के अनुसार, इन किटों को बिना उचित खरीद इनवॉइस के बिक्री के लिए स्टॉक किया जा रहा था, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और इसके तहत बने नियमों का उल्लंघन है। ज़ब्त की गई दवाओं की कुल कीमत 47,672 रुपये है।इसे भी पढ़ें: CM Revanth Reddy ने Shivraj Chauhan से मुलाकात की, किसानों-आवास योजनाओं के विस्तार की मांगMTP किट (यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी किट) में मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल का कॉम्बिनेशन होता है और इसका इस्तेमाल सख्त मेडिकल देखरेख में शुरुआती प्रेग्नेंसी को खत्म करने के लिए किया जाता है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि बिना देखरेख के इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, अधूरा अबॉर्शन और इन्फेक्शन हो सकता है, और महिला की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। यह रेड नालगोंडा के असिस्टेंट डायरेक्टर वी रवि कुमार और ड्रग्स इंस्पेक्टर सीएच संपत कुमार ने की थी। DCA अधिकारियों ने जांच के लिए ज़ब्त की गई दवाओं के सैंपल भी लिए। अधिकारियों ने कहा कि आगे की जांच चल रही है और नियम तोड़ने में शामिल पाए गए सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि MTP किट की गैर-कानूनी खरीद-बिक्री ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत सज़ा-ए-जुर्म है, जिसमें दो साल तक की जेल हो सकती है।
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