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    धर्मसिंहवा नगर पंचायत अध्यक्ष वसीउद्दीन समेत चार पर मुकदमा दर्ज:पूर्व विधायक के हस्तक्षेप के बाद 10 दिन बाद हुई कार्रवाई, घर में घुसकर मारने और धमकाने का आरोप

    3 hours ago

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    जिले के नगर पंचायत धर्मसिंहवा के अध्यक्ष वसीउद्दीन अंसारी सहित चार लोगों के खिलाफ चार गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दावा किया जा रहा है कि यह मुकदमा घटना के दस दिन बाद पूर्व विधायक राकेश कुमार सिंह बघेल के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुआ है। एफआईआर में सात साल तक की कारावास की सजा का प्रावधान है। पूर्व विधायक राकेश कुमार सिंह बघेल ने तीन दिन पहले एक पंचायत में एसओ सुरेंद्र सिंह पर मुकदमा दर्ज करने में देरी को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने एसओ से देरी का कारण भी पूछा था और कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इस एफआईआर को पूर्व विधायक के हस्तक्षेप से जोड़कर देखा जा रहा है। दर्ज एफआईआर के अनुसार, नगर पंचायत धर्मसिंहवा के वार्ड नंबर 15 बरगदवा अंसारी निवासी पंकज साहनी ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि 4 जून की रात करीब 9 बजे वह अपने मोहल्ले में एक दुकान पर सामान लेने गए थे। उसी दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष वसीदुद्दीन अंसारी, नविल्ला, सैदुल और सलीम बरगदवा अंसारी ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि इन लोगों ने पंकज साहनी को भद्दी-भद्दी गालियाँ दीं और लात, घूंसे व थप्पड़ से मारपीट की। पंकज किसी तरह जान बचाकर अपने घर भागे, लेकिन वसीदुद्दीन अंसारी अपने साथियों के साथ उनके घर में घुस गए और जान से मारने की धमकी देते हुए दोबारा मारपीट करने लगे। बीच-बचाव करने आईं पंकज की माँ से वसीदुद्दीन अंसारी ने कथित तौर पर कहा, 'तुम सभी ने हमको वोट नहीं दिया है। तुम लोग सरकारी जमीन पर घर बनवाए हो। हम तुम्हें रोज मारेंगे-पीटेंगे और तुम्हारा घर भी गिरवा देंगे।' एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि आरोपियों ने कहा, 'अब तुम लोग सड़क पर नहीं चल पाओगे। अगर सुकून से जीना है तो कहीं और चले जाओ। नगर हमारा है, तुम लोगों का जीना दुश्वार कर देंगे।' इन धमकियों से डरकर पंकज साहनी का पूरा परिवार अपना घर छोड़कर ननिहाल में रह रहा है। इस प्रकरण पर थानाध्यक्ष ने बताया कि पंकज साहनी के तहरीर पर बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351(3), 333 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। विवेचना के आधार पर आगे की कार्यवाही किया जाएगा।
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