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    यूपी में अब सभी टीचर दे सकेंगे स्पेशल TET:5 लाख टीचरों को मिलेगा फायदा; जानिए अप्लाई करने का पूरा प्रॉसेस

    21 hours ago

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    स्पेशल अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET) अब बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता और सहायता प्राप्त स्कूलों के टीचर भी दे सकेंगे। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के टीचरों को भी परीक्षा के लिए पात्र माना गया है। मतलब, अब हर टीचर TET दे सकता है। सरकार के इस फैसले के बाद अब करीब 5 लाख टीचर TET दे सकेंगे। अभी तक TET बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों विशेष शिक्षकों के लिए ही आयोजित हो रही थी। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देशों के बाद यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्पेशल TET के लिए विज्ञापन जारी किया है। पहले से TET/CTET पास हैं, तो दोबारा परीक्षा नहीं अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा के मुताबिक, जिन शिक्षकों ने पहले ही TET या CTET पास कर लिया है, उन्हें स्पेशल TET दोबारा पास करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, ऐसे शिक्षक, जिन्होंने अभी तक TET या CTET पास नहीं किया है, उन्हें स्पेशल TET के लिए आवेदन करने और परीक्षा में शामिल होने के लिए कहा गया है। शासन ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर से संबंधित शिक्षकों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। जिससे पात्र शिक्षक तय समयसीमा में आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकें। 5 सितंबर से आवेदन, 3 नवंबर को परीक्षा शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्पेशल TET का विज्ञापन 3 सितंबर को जारी किया था। 5 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, OTR और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी 4 अक्टूबर तक आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे। आवेदन में किसी तरह का संशोधन करने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर तय की गई है। स्पेशल TET की परीक्षा 3 नवंबर को होगी। यानी अभ्यर्थियों के पास आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद परीक्षा की तैयारी के लिए करीब एक महीने का समय रहेगा। स्पेशल टीईटी में नहीं होगी माइनस मार्किंग अब यूपी TET नहीं पास करने वाले शिक्षक भी इस स्पेशल परीक्षा को पास करके अपनी नौकरी बचा सकेंगे। यूपी बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि इससे 2011 से पहले कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। स्पेशल TET 150 अंकों की होगी। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा ढाई घंटे की होगी। हर सवाल एक अंक का होगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब जानिए TET के लिए आवेदन कैसे करें… 2028 तक TET पास करना जरूरी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 1 सितंबर को दिए आदेश में सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए 31 अगस्त 2028 तक TET पास करना जरूरी किया था। इसके बाद शिक्षक संगठनों ने विशेष राहत की मांग को लेकर आंदोलन किया था। शासन ने कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग से विशेष TET कराने की घोषणा की थी। अब इसकी कार्ययोजना को मंजूरी दे दी गई है। पास होने के लिए कितने अंक जरूरी? सामान्य वर्ग के शिक्षकों को परीक्षा में कम से कम 90 अंक यानी 60% अंक हासिल करने होंगे। वहीं, एससी, एसटी, ओबीसी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, पूर्व सैनिक और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 82 अंक यानी 55% अंक लाने पर पास माना जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के सामान्य अभ्यर्थियों के लिए भी पास होने के लिए 82 अंक जरूरी होंगे। सामान्य TET की तरह ही होंगे दो पेपर स्पेशल टीईटी में भी सामान्य यूपी TET की तरह 2 पेपर होंगे। पेपर-1: कक्षा- 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए होगा। इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधि, पहली भाषा हिंदी, दूसरी भाषा के तौर पर अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से किसी एक का चयन, गणित और पर्यावरण अध्ययन से सवाल होंगे। सभी विषयों से 30-30 अंकों के प्रश्न होंगे। पेपर-2: कक्षा- 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए होगा। इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधि, पहली भाषा हिंदी, दूसरी भाषा के तौर पर अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से किसी एक का चयन करना होगा। इसके अलावा गणित-विज्ञान या सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान में से एक विषय चुनना होगा। पहले तीन विषयों से 30-30 अंक और आखिरी विषय से 60 अंकों के सवाल होंगे। --------------------- ये खबर भी पढ़ें- SC ने रविवार तक 5–पेज का कंपाइलेशन मांगा:69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में दूसरे दिन भी अनारक्षित वर्ग की जारी रही बहस 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी सुनवाई जारी रही। करीब 11 बजे मामला बेंच के सामने आया तो आरक्षित अभ्यर्थियों ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ भटनागर अपना पक्ष रखने के लिए खड़े हुए। कोर्ट ने उन्हें फिलहाल सुनने से रोकते हुए कहा कि पहले अधिवक्ता राकेश द्विवेदी की बहस पूरी होगी। द्विवेदी पिछली सुनवाई से लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस एसवीएन भाटी ने पक्षकारों से दलीलों और दस्तावेजों को व्यवस्थित तरीके से पेश करने को कहा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुनवाई के दौरान अलग-अलग दस्तावेजों की अलग-अलग फाइलें लाकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पूरी खबर पढ़ें…
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