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    अपहरण के दोषी को 4 साल की सजा:स्कूल जाते समय ले गया था, बक्से में बंद बेहोशी की हालत में मिली थी नाबालिग

    3 hours ago

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    साढ़े सात साल पुराने नाबालिग किशोरी के अपहरण मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने अपहरण के दोषी मनोज प्रजापति को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 4 अक्टूबर 2018 का है। कोन थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सुबह 9 बजे जब उनकी 14 वर्ष 4 माह की नाबालिग बेटी स्कूल जा रही थी, तभी मनोज प्रजापति (पुत्र रामविलास, निवासी खेमपुर टोला धौरहरा, थाना कोन, जिला सोनभद्र) ने उसका अपहरण कर लिया था। मनोज ने किशोरी को अपने घर के बक्से में बंद कर रखा था। जब पीड़िता के परिजन मनोज प्रजापति के घर पहुंचे, तो लड़की बक्से के अंदर बेहोशी की हालत में मिली। इस शिकायत के आधार पर कोन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना, नौ गवाहों के बयान दर्ज किए और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके बाद अदालत ने 32 वर्षीय मनोज प्रजापति को दोषी पाया और उसे चार वर्ष के कठोर कारावास तथा सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। अर्थदंड की धनराशि में से पांच हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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