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    गैंग्स्टर एक्ट दोषी को 3 साल की कैद:औरैया में 5 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला; जुर्म कबूलने पर रिहाई संभव

    17 hours ago

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    औरैया: विशेष न्यायाधीश गैंग्स्टर एक्ट अतीक उद्दीन ने बेला थाना क्षेत्र के एक पांच साल पुराने गैंग्स्टर मामले में फैसला सुनाया है। दोषी अभिषेक उर्फ अवधेश को जुर्म कबूलने के आधार पर तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। चूंकि दोषी करीब पांच साल से जेल में है, इसलिए इस फैसले से उसकी तत्काल रिहाई की स्थिति बन गई है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्रभूषण तिवारी ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि बेला पुलिस ने गांव पुर्वा उम्मेद, थाना बिधूना निवासी अभिषेक उर्फ अवधेश पर गैंग्स्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपित को 20 जनवरी 2021 को जिला कारागार में निरुद्ध किया गया था। जेल में निरुद्ध अभिषेक उर्फ अवधेश ने न्यायालय में जुर्म कबूलने का प्रार्थनापत्र दिया था। उसने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए कहा था कि वह मुकदमा लड़ने में असमर्थ है और भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगा। उसने न्यायालय से मामले का शीघ्र निपटारा करने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने उसके प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए उदार दृष्टिकोण अपनाया और उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। चूंकि अभियुक्त पांच वर्ष एक माह से अधिक समय से जेल में है, जो उसकी सजा से कहीं अधिक है, इसलिए इस आदेश के बाद उसकी तुरंत रिहाई संभव है।
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