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    कुर्बानी के लिए नुसुक मसार पोर्टल अनिवार्य:विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, सीधे कुर्बानी की अनुमति नहीं

    15 hours ago

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    हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई ने हज-2026 के लिए अदाही (जानवरों की कुर्बानी) की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। सऊदी अरब सरकार के निर्देशों के अनुसार, अब हज यात्रियों के लिए अदाही केवल नुसुक मसार पोर्टल पर उपलब्ध अधिकृत अदाही प्रोजेक्ट के माध्यम से ही करना अनिवार्य होगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनीता मंदार ने बताया कि कमेटी ने स्पष्ट किया है कि जो हज यात्री हज यात्रा के दौरान कुर्बानी कराना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कमेटी के पोर्टल पर अदाही का विकल्प नहीं चुना है, उन्हें 28 फरवरी 2026 तक का अंतिम अवसर दिया गया है। ऐसे यात्री वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर अपनी लॉगिन आईडी और एम-पिन के माध्यम से लॉगिन कर अदाही (कुर्बानी) का विकल्प चुन सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन या अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी हज यात्री को सीधे नुसुक मसार पोर्टल पर या किसी निजी अथवा अनाधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कुर्बानी कराने की अनुमति नहीं होगी। यह नियम उन सभी यात्रियों पर लागू होगा जो हज यात्रा के दौरान अदाही करना चाहते हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनीता ने हापुड़ से जाने वाले समस्त हज यात्रियों से अपील की है कि वे समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि यदि अभी तक विकल्प का चयन नहीं किया गया है, तो 28 फरवरी 2026 तक हर हाल में पोर्टल पर अदाही का विकल्प चुनकर अपनी प्रक्रिया पूर्ण कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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