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    हत्या के 6 दोषियों को 10 साल कैद:बलिया कोर्ट ने सुनाई सजा, 91 हजार का जुर्माना

    8 hours ago

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    बलिया में एक हत्या के मामले में न्यायालय ने छह अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। अदालत ने सभी दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 91 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के कारण आया है। बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, थाना हल्दी में पंजीकृत मु0अ0सं0-205/2014 (धारा 147, 148, 149, 323, 308, 304, 504, 506 भा0द0वि0) के तहत छह अभियुक्तों को दोषी पाया गया। इनमें हरेन्द्र यादव, उर्मिला, बबिता, सहती, विनोद यादव और रवीन्द्र यादव शामिल हैं, जो सभी हल्दी पश्चिम टोला, थाना हल्दी, जनपद बलिया के निवासी हैं। न्यायालय विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, जनपद बलिया ने इन सभी को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक दोषी पर 91 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि दोषी अर्थदंड का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि 14 मई 2014 को जमीन संबंधी विवाद को लेकर वादी पक्ष के लोगों को प्रतिवादीगण द्वारा गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से पीटा गया था। इस हमले में वादी पक्ष के एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में थाना स्थानीय पुलिस ने नियमानुसार आवश्यक विधिक और विवेचनात्मक कार्यवाही की थी। इस मामले में अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार भारद्वाज थे।
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