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    लखनऊ में वकीलों के अवैध चैंबर पर फिर होगा एक्शन:कोर्ट के आदेश पर नगर निगम तैयार, पूरे क्षेत्र में 150 से अधिक अतिक्रमण

    38 minutes ago

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    लखनऊ में कैसरबाग स्थित जिला कोर्ट के आसपास अभी फिर से अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई होगी। इसमें करीब 150 अतिक्रमण ध्वस्त करने की तैयारी है। इसमें वकीलों के चैंबर सबसे अधिक संख्या में हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर 35 दिनों के अंदर पहले उन चैंबरों व अतिक्रमण पर एक्शन होगा, जिसपर नगर निगम ने पहले ही लाल रंग से क्रास के निशान लगा दिए थे। जो पिछली दो बार कार्रवाई में छूट गए थे। ऐसे अतिक्रमण की संख्या 50 के आसपास है। इसके साथ ही करीब 100 से अधिक अवैध अतिक्रमण नगर निगम चिन्हित कर मार्किंग करने की तैयारी में है। इसके लिए जमीन की पैमाइश भी पहले हो चुकी है। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक अभी कचहरी परिसर के आसपास क्षेत्र में 150 से अधिक अवैध अतिक्रमण है। ऐसे में इन पर एक्शन तय है। जोनल अधिकारी ओपी सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण की पहचान कर एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए जरूरी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। दो बार की कार्रवाई में 71 निर्माण ध्वस्त बीते 17 मई को हाईकोर्ट के आदेश पर व 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 14 व 57 अवैध अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। इस 71 अवैध निर्माण पर कार्रवाई के दौरान 17 मई को वकीलों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। पत्थर बाजी भी हुई। इसमें वकील सहित पुलिस कर्मी चोटिल हुए थे। इसमें नाले पर बने चैंबरों को तोड़ा गया था। अब नगर निगम की तरफ से खाली हुए स्थान पर स्ट्रीट पार्किंग बनाने का निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दिया आदेश हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर और उसके आसपास के इलाकों से सभी अवैध अतिक्रमण हटाने के कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को यह कार्रवाई हर हाल में 5 सप्ताह लगभग 35 दिन के भीतर पूरी करने को कहा है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस राजीव भारती की बेंच ने दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट के पुराने आदेशों पर अमल करते हुए अब तक 57 नए अतिक्रमण और हटाए गए हैं। इससे पहले भी 14 अवैध ढांचे हटाए गए थे। नगर निगम जोन-1 के जोनल अधिकारी ने 8 सितंबर की अपनी रिपोर्ट में अतिक्रमण हटाने के फोटो सहित ब्योरा कोर्ट के सामने पेश किया। हालांकि, बेंच ने साफ किया कि कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है और 7 अप्रैल 2026 के आदेश के तहत बाकी बचे सभी अवैध कब्जे तुरंत हटाए जाएं। 10 दिन का नोटिस, अदालत का काम बाधित नहीं होगा सबूत न देने पर ध्वस्त करने की कार्रवाई होगी। अगर किसी को व्यक्तिगत नोटिस नहीं दिया जा पाता है, तो हिंदी और अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में इश्तिहार प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद जवाब देने के लिए 10 दिनों का समय मिलेगा।अदालत के सामान्य कामकाज में कोई बाधा न आए, इसके लिए हाईकोर्ट ने रविवार के दिन भी डिमोलिशन ड्राइव चलाने की छूट दी है। अदालत ने पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को आपसी तालमेल बनाकर नगर निगम की टीमों को पर्याप्त पुलिस बल और प्रशासनिक मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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