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    औरैया में दहेज हत्या में पति-सास दोषी:सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई

    3 hours ago

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    औरैया। चार साल पुराने दहेज हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पारुल जैन की अदालत ने पति और सास को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने दोनों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर उन्हें एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि यह मामला बेला थाना क्षेत्र के ग्राम नंदपुर से जुड़ा है। सहायल थाना क्षेत्र के ग्राम पूर्वा फकीरे निवासी विकास ने बेला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। विकास ने बताया था कि उन्होंने अपनी बहन रजनी की शादी 25 मई 2020 को नंदपुर निवासी हर्ष कुमार के साथ की थी। शादी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया गया था।शिकायत के अनुसार, शादी के बाद रजनी के ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल और एक लाख रुपये की मांग करने लगे थे। छह जून 2022 को रजनी की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए रजनी की हत्या करने का आरोप लगाया था।इस मामले में पति हर्ष कुमार, सास निर्मला देवी के साथ-साथ ननद और ननदोई के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने दहेज के लिए विवाह के महज दो वर्ष बाद हुई महिला की मौत को एक गंभीर अपराध बताते हुए दोषियों के लिए कठोर सजा की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष ने हर्ष कुमार की उम्र 31 वर्ष और निर्मला देवी की उम्र 64 वर्ष बताते हुए उनकी गरीबी और किसी आपराधिक इतिहास न होने का हवाला देकर न्यायालय से रहम की अपील की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पारुल जैन ने पति हर्ष कुमार और सास निर्मला देवी को दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने उन्हें सात-सात वर्ष के कारावास और 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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