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    सात साल पुराने पॉक्सो केस में दो दोषी करार:फर्रुखाबाद में नाबालिग के अपहरण और रेप मामले में फैसला, आज सजा पर सुनवाई

    21 hours ago

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    फर्रुखाबाद की विशेष पॉक्सो न्यायालय-01 ने सात साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। मामले में सजा के बिंदुओं पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। विशेष पॉक्सो न्यायाधीश मेराज अहमद की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों तथा उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद रजित कुमार और अरविंद को दोषी ठहराया। फैसला आने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण का था मामला मामला थाना कंपिल क्षेत्र का है। पीड़िता की मां ने 12 जनवरी 2019 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी को एक युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोप था कि किशोरी अपने साथ 20 हजार रुपये नकद, झुमकी और पायल भी ले गई थी। पुलिस विवेचना के दौरान कोतवाली कायमगंज के तुर्क ललैया निवासी रजित कुमार के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया गया। वहीं जनपद एटा के नगला कड्डी निवासी अरविंद के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय किए गए। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अब शुक्रवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होगी, जिसके बाद अदालत सजा का ऐलान करेगी।
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