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    दहेज हत्या मामले में पति को 10 साल का कारावास:अंबेडकरनगर में जिला न्यायाधीश का फैसला, अन्य आरोपी बरी

    23 hours ago

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    अंबेडकरनगर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के एक मामले में पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला टांडा के मुहल्ला हयातगंज निवासी धर्मेंद्र सैनी से संबंधित है, जिसका विवाह अकबरपुर के शहजादपुर की कविता से हुआ था। शादी के एक साल के भीतर गौना होने के बाद, पति समेत ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर कविता को प्रताड़ित करने लगे थे। पीड़िता के पिता ने 50 हजार रुपये भी दिए थे। इसके बावजूद, और अधिक रुपयों की मांग को लेकर प्रताड़ना जारी रही। 8 मार्च 2017 को विवाहिता के भाई को फोन पर सूचना मिली कि कविता की तबीयत बहुत खराब है। जब पिता उसके घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि कविता का शव बिस्तर पर पड़ा था और उसके मुंह व नाक से खून निकल रहा था। पिता की तहरीर पर पति धर्मेंद्र, जेठ निरंकार व महेंद्र, और जेठानी नीलम व निरंकार की पत्नी के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान निरंकार की मृत्यु हो गई। सुनवाई के उपरांत, न्यायाधीश ने पति धर्मेंद्र सैनी को दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, साक्ष्य के अभाव में अन्य सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।
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