Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    Bhojshala विवाद: SC आदेश के बाद हिंदू संगठन की मांग, 300 मीटर बाहर हो Namaz

    2 hours from now

    1

    0

    भोज सेवा संस्थान समिति ने शुक्रवार को धार कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रशासन से अनुरोध किया गया कि मध्य प्रदेश में भोजशाला परिसर के 300 मीटर के रेगुलेटेड ज़ोन (नियंत्रित क्षेत्र) के बाहर शुक्रवार की नमाज़ आयोजित करने की व्यवस्था की जाए। मेमोरेंडम सौंपने के बाद, भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के तहत भोजशाला परिसर के बाहर खुली जगह पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, जो वसंत पंचमी के लिए पहले घोषित व्यवस्था से अलग है। इसे भी पढ़ें: 12 घंटे में Modi ने उत्तर भारत की राजनीति पलट दी, Jind, Chandigarh, Jalandhar Visit के जरिये PM ने बिछा दी नई सियासी बिसातशर्मा ने ANI को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ़ कहा गया है कि नमाज़ भोजशाला परिसर के बाहर पढ़ी जानी चाहिए। इससे पहले, वसंत पंचमी के आदेश (इस साल जनवरी में) में कोर्ट ने निर्देश दिया था कि नमाज़ परिसर के अंदर ही किसी दूसरी जगह पर पढ़ी जाए। उस समय उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि कब्रिस्तान में नमाज़ कैसे पढ़ी जा सकती है। अब SC का आदेश कहता है कि नमाज़ भोजशाला परिसर के बाहर किसी खुली जगह पर पढ़ी जानी चाहिए, चाहे वह पास में हो या कुछ दूरी पर।उन्होंने आगे कहा कि भोजशाला के आस-पास 100 मीटर का संरक्षित क्षेत्र और 300 मीटर का नियंत्रित क्षेत्र है। हम 300 मीटर के दायरे के बाहर कहीं भी नमाज़ अदा किए जाने का स्वागत करते हैं, लेकिन भोजशाला परिसर के भीतर नहीं, ताकि हिंदू पूजा-अर्चना में कोई बाधा न आए। भविष्य में नमाज़ और पूजा-अर्चना से शहर में शांति-व्यवस्था भंग न हो, इसे ध्यान में रखते हुए हमने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें अनुरोध किया गया है कि ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि दोबारा कोई विवाद न हो और सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। इसे भी पढ़ें: PM Modi बोले- Jind अब BJP-NDA के Good Governance का मॉडल, Haryana में विकास की नई क्रांतिवकील श्रीश दुबे ने बताया कि 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का आदेश शुक्रवार को अपलोड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मुस्लिम समुदाय के लिए शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज़ पढ़ने के लिए संरक्षित भोजशाला परिसर के पास या उससे कुछ दूरी पर खुली जगह की व्यवस्था करे। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें  National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर। 
    Click here to Read more
    Prev Article
    Asaram Bapu Medical Bail: 3 महीने पहले Ayodhya में पैदल चले, अब पेट में दर्द? SC ने मांगा जवाब
    Next Article
    Monsoon Session के बीच NDA का मंगल मिलन, 21 जुलाई को बनेगी अहम रणनीति

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment