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    UPERC ने बिजली कंपनी को लगाई फटकार:आदेश के बाद भी 7.18 लाख का जुर्माना नहीं जमा किया, फिर दी 15 दिन की मोहलत

    6 hours ago

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    उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) बिजली कंपनी को कड़ी फटकार लगाई। आयोग ने पिछले दिनों UPPCL पर 7.18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। ये जुर्माना बिल जमा करने के बावजूद दो घंटे के अंदर उपभोक्ताओं के घर की बिजली सप्लाई चालू न करने पर लगाया था। आयोग ने 15 दिन की मोहलत दी थी। समय–सीमा बीतने के बाद भी यूपीपीसीएल ने ये राशि जमा नहीं की। आयोग ने UPPCL प्रबंधन फटकार लगाते हुए 15 दिन के अंदर जुर्माना राशि जमा करने का आदेश दिया है। आयोग ने UPPCL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (MD) को अंतिम चेतावनी देते हुए साफ कहा कि इस बार आदेश की अवहेलना करने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऊर्जा क्षेत्र के इतिहास में किसी सरकारी बिजली कंपनी पर लगा ये अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। यह है पूरा मामला? मार्च 2026 में बिजली कंपनियों ने मनमाने तरीके से लोगों के घर लगे स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में बदल दिया था। फिर बकाए में लोगों के घरों की बिजली काट दी। पावर कट होने पर लोगों ने बिजली का बिल भरा, लेकिन उनके घर की सप्लाई दो घंटे के अंदर चालू नहीं हुई। 3 जून को यूपी राज्य नियामक आयोग की दो सदस्यीय पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए UPPCL को विद्युत अधिनियम 2019 के उल्लंघन का दोषी पाया और उस पर 7,18,000 की भारी पेनल्टी लगाई। समय-सीमा गुजरने के बाद भी नहीं जमा की पेनॉल्टी इस पेनल्टी को आयोग ने 15 दिन में जमा करने को कहा था। पर UPPCL ने यह राशि अब तक जमा नहीं की। आयोग में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। इस पर आयोग ने यूपीपीसीएल के कृत्य को बहुत गंभीर बताया। कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करने पर आगे उस पर और सख्त कार्रवाई हो सकती है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि आयोग के इस आदेश से करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा होगी। बिजली कंपनियों को यह साफ संदेश गया है कि उपभोक्ता सेवा मानकों में लापरवाही और आयोग के आदेशों की अवहेलना करना भारी पड़ेगा।
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